प्रेग्नेट पत्नी को निर्वस्त्र कर घुमाया, पति समेत 3 आरोपी गिरफ्तार
प्रेग्नेट पत्नी को निर्वस्त्र कर घुमाया, पति समेत 3 आरोपी गिरफ्तार
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प्रतापगढ़: राजस्थान के प्रतापगढ़ से एक शर्मनाक घटना सामने आई है यहाँ प्रेग्नेट महिला को निर्वस्त्र कर घुमाने का मामला सामने आया है। इस मामले में पुलिस ने अपराधी पति समेत तीन को गिरफ्तार किया है। इस घटना को लेकर सीएम अशोक गहलोत ने कहा है कि इस मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी। घटना का मुख्य आरोपी पीड़िता का पति है। प्राप्त खबर के मुताबिक, राजस्थान के प्रतापगढ़ में मायके एवं ससुराल पक्ष के लोगों के बीच विवाद के पश्चात् कथित तौर पर ससुराल पक्ष के लोगों ने महिला को निर्वस्त्र कर घुमाया। सोशल मीडिया पर इस मामले का वीडियो साझा कर दिया, तत्पश्चात, हंगामा मच गया। पुलिस ने गर्भवती आदिवासी महिला को निर्वस्त्र कर घुमाने की घटना के मुख्य अपराधी समेत 3 को पकड़ा है। 

इस मामले को लेकर राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने प्रतापगढ़ की घटना को लेकर कार्रवाई का आश्वासन देते हुए कहा है कि मायके और ससुराल पक्ष के बीच विवाद के चलते महिला के साथ घटना हुई है। इसके आरोपियों के खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि विवाद में ससुराल पक्ष के लोगों के द्वारा महिला को निर्वस्त्र किए जाने वीडियो सामने आया है। पुलिस महानिदेशक को मौके पर भेजने तथा इस मामले में कड़ी से कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए हैं। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि सभ्य समाज में ऐसे अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है। यह सुनिश्चित करेंगे कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला चलाकर इन अपराधियों को जल्द से जल्द सलाखों के पीछे डाला जाए।

इस घटना को लेकर राजस्थान भाजपा ने सीएम गहलोत पर हमला बोला है। गहलोत राज्य के गृहमंत्री भी हैं। राजस्थान भाजपा प्रमुख ने गहलोत से गृह मंत्री पद से इस्तीफा देने और नारी शक्ति से माफी मांगने की मांग की है। राजस्थान के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि 'आज राजस्थान फिर शर्मसार हुआ है। प्रतापगढ़ जिले के धरियावद तहसील में महिला उत्पीड़न की घटना के बारे में प्रशासन को जानकारी नहीं होना बताता है कि राजस्थान महिला उत्पीड़न और प्रताड़ना में नंबर 1 क्यों है।' घटना को लेकर पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, वहीं 7 को गिरफ्त में लिया है। पुलिस ने 10 व्यक्तियों के खिलाफ धारा 294 (अश्लील हरकत करना), 354 (महिलाओं पर हमला करना), 365 (अपहरण) तथा आईटी अधिनियम की धारा 67 के तहत कार्रवाई की है। गिरफ्तार तीन अपराधियों में पीड़िता का पति भी सम्मिलित है।

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