नई दिल्ली: भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित होने के बाद पीएनबी घोटाले के प्रमुख आरोपी नीरव मोदी की 2400 करोड़ की प्रॉपर्टी को नीलाम किया जा सकता है। इसको लेकर के विशेष PMLA अदालत जल्द ही प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका पर सुनवाई करके मंजूरी दे सकती है। अदालत जिन संपत्तियों की नीलामी का आदेश दे सकती है, उनमें मुंबई के वर्ली स्थित समुद्र महल बिल्डिंग में चार फ्लैट और काला घोड़ा में स्थित रिथम हाउस शामिल है।
इस मामले में 10 जनवरी को अगली सुनवाई होगी। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, नीरव मोदी ने समुद्र महल में स्थित तीन फ्लैट को 2006 में एक बिजनेसमैन से खरीदा था, और उनको डुपलेक्स में तब्दील कर दिया था। चौथा फ्लैट उसने एक ट्रस्ट से खरीदा था, जो कि मध्य प्रदेश के एक नेता का है। इन फ्लैट्स को खरीदने के लिए नीरव ने 125 करोड़ चुकाए थे।
वहीं रिथम हाउस को नीरव ने 2017 में अपनी कंपनी फायरस्टार डायमंड के माध्यम से करमली परिवार से 32 करोड़ में खरीदा था। वो इसको हेरिटेज प्रॉपर्टी को एक ज्वैलरी शो रूम में तब्दील करना चाहता था। नीरव मोदी, विजय माल्या के बाद दूसरा ऐसा कारोबारी है जिसे नए भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम के अनुसार, भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया गया है। यह अधिनियम गत वर्ष अगस्त में प्रभाव में आया था।
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