ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट से झटका, सुनाया ये बड़ा फैसला
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नई दिल्ली: आज शुक्रवार को सर्वोच्च न्यायालय पेगासस जासूसी मामले पर सुनवाई करते हुए पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा तहकीकात के लिए गठित जस्टिस मदन बी लोकुर की अगुवाई वाले आयोग की कार्रवाई पर पाबंदी लगा दी है. साथ ही चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी से पूछा, कि आप बताइए कि प्रदेश द्वारा गठित आयोग ने कार्रवाई कैसे आरम्भ कर दी.

वही सर्वोच्च न्यायालय ने पेगासस मामले पर तल्ख तेवर अपनाते हुए पश्चिम बंगाल सरकार को नोटिस भी जारी किया तथा 4 हफ़्तों में जवाब तलब किया है. सर्वोच्च न्यायालय ने आज शुक्रवार को पेगासस केस में पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा तहकीकात के लिए गठित जस्टिस मदन बी लोकुर के नेतृत्व वाले आयोग की कार्रवाई पर प्रतिबंध लगाते हुए पश्चिम बंगाल सरकार तथा आयोग को नोटिस भी जारी कर दिया.

वही CJI एनवी रमन्ना के नेतृत्व वाली पीठ ने प्रदेश सरकार की तरफ से पेश सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी से पूछा कि आप बताइए कि प्रदेश द्वारा गठित आयोग ने कार्रवाई कैसे आरम्भ कर दी. उत्तर में सिंघवी ने कहा, ‘मैंने आश्वासन दिया था कि आपके फैसले तक आयोग काम नहीं करेगा. मगर इस मामले में आयोग ने फैसला आने के पश्चात् काम आरम्भ कर दिया था.’ तत्पश्चात, सर्वोच्च न्यायालय ने आयोग की कार्रवाई पर प्रतिबंध लगा दिया. पेगासस जासूसी के इल्जामों की तहकीकात के लिए पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा जांच आयोग के गठन को चुनौती देने वाली याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय आज सुनवाई कर रहा था. याचिकाकर्ता एनजीओ की तरफ से पेश अधिवक्ता ने कल बृहस्पतिवार को प्रधान न्यायाधीश एनवी रमन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष मामले का उल्लेख किया था. अधिवक्ता ने पीठ से कहा कि आयोग इस तथ्य के बावजूद तहकीकात आगे बढ़ा रहा है कि शीर्ष अदालत ने मामले में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है. उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने शीर्ष अदालत को आश्वासन दिया है कि वह तहकीकात आगे नहीं बढ़ाएगी. एनजीओ ‘ग्लोबल विलेज फाउंडेशन चैरिटेबल ट्रस्ट’ की तरफ से पेश अधिवक्ता ने मामले में तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया.

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