सार्वजनिक स्थानों पर नहीं मना सकेंगे होली, डोल यात्रा पर भी बैन...राज्य सरकार का फैसला
सार्वजनिक स्थानों पर नहीं मना सकेंगे होली, डोल यात्रा पर भी बैन...राज्य सरकार का फैसला
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भुवनेश्वर: ओडिशा सरकार ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि 28 और 29 तारीख को होली का त्योहार पूरे प्रदेश में सार्वजनिक स्थानों पर नहीं मनाया जाएगा. लोग अपने घरों में सिर्फ परिवार के सदस्यों के साथ होली मना सकते हैं. सार्वजनिक सड़कों समेत किसी भी सार्वजनिक स्थान पर ये त्योहार मनाने की इजाजत नहीं है. 

स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, नगर आयुक्त और कलेक्टर धार्मिक स्थानों और मंदिरों में एंट्री को लेकर कोई भी ​उचित फैसला ले सकते हैं. वहीं डोला मेलों में एक निश्चित लोगों की संख्या के साथ इजाजत दी जा सकती है. 'होली' और 'डोलयात्रा' दोनों ही त्योहार ऐसे हैं, जहां लोग एक दूसरे के बेहद पास रहते हैं. एक दूसरे के रंग लगाने के दौरान संपर्क में आते हैं, ऐसे में शारीरिक दूरी का पालन करना बेहद मुश्किल है. इससे वायरस के संक्रमण का खतरा और भी तेजी से बढ़ने की आशंका थी.

विशेष राहत आयुक्त ने आदेश में कहा है कि पूरे राज्य में डोला यात्रा और उससे संबंधित धार्मिक और सांस्कृतिक सभाओं के आयोजन की इजाजत नहीं दी जाएगी.  कोविड गाइडलाइन्स के सख्त पालन के साथ मंदिरों में धार्मिक आयोजन पहले की तरह जारी रहेंगे. स्थानीय परिस्थितियों के मद्देनज़र, नगर आयुक्त और कलेक्टर धार्मिक स्थानों और मंदिरों में प्रवेश को लेकर कोई भी ​उचित फैसला ले सकते हैं. 

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