वेतन न मिलने के चलते दिल्ली का 23 करोड़ रुपये का स्मॉग टावर फिर बंद, कोहरा और धुंध बरक़रार
वेतन न मिलने के चलते दिल्ली का 23 करोड़ रुपये का स्मॉग टावर फिर बंद, कोहरा और धुंध बरक़रार
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नई दिल्ली: दिल्ली के वायु प्रदूषण से निपटने के लिए 2021 में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा उद्घाटन किया गया बहुप्रचारित स्मॉग टॉवर एक बार फिर गैर-कार्यात्मक हो गया है। राष्ट्रीय राजधानी में खतरनाक वायु गुणवत्ता के बावजूद, कनॉट प्लेस में 23 करोड़ रुपये का स्मॉग टॉवर बंद है। दिसंबर 2023 के वेतन का भुगतान न होने और दिल्ली सरकार से लिखित नौकरी की गारंटी के अभाव के कारण ऑपरेटिंग स्टाफ द्वारा टॉवर को बंद कर दिया गया था।

स्मॉग टावर के प्रबंधन की जिम्मेदारी निजी कंपनी विबग्योर कंसल्टिंग की 13 सदस्यीय टीम को सौंपी गई थी। यह बंद पिछले बंद के बाद हुआ है, और इसे सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद नवंबर 2023 में फिर से खोला गया था। एक स्टाफ सदस्य महिपाल बिष्ट ने खुलासा किया, "यह टावर दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) और नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन (एनबीसीसी) के अधीन है, और हमारी कंपनी, विबग्योर कंसल्टिंग, इस टावर का संचालन कर रही थी।" उन्होंने बताया कि टावर का संचालन अप्रैल 2023 में रोक दिया गया था, लेकिन नवंबर में सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद टावर को फिर से शुरू किया गया। हालाँकि, कर्मचारियों को दिसंबर का वेतन नहीं मिला है, और कंपनी के पास दिल्ली सरकार से नौकरी की पुष्टि नहीं है, जिसके कारण उन्हें स्मॉग टॉवर पर ताला लगाना पड़ा है। कर्मचारियों ने अपर्याप्त उपकरणों और सुरक्षा गियर के साथ-साथ पीने के पानी और सुलभ शौचालयों सहित बुनियादी सुविधाओं की कमी पर भी प्रकाश डाला। इसके अलावा, उन्होंने उल्लेख किया कि स्मॉग टॉवर पूरी क्षमता से काम नहीं कर रहा है, 5000 फिल्टर में से कई को बदलने की आवश्यकता है।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अगस्त 2021 में स्मॉग टॉवर का उद्घाटन किया था, इसे प्रदूषण से निपटने के लिए देश की पहली पहल बताया था। वादों के बावजूद, स्मॉग टावर को परिचालन चुनौतियों और निष्क्रियता की अवधि का सामना करना पड़ा है। पिछले साल प्रदूषण के चरम समय के दौरान भी दिल्ली में दो स्मॉग टावर काम नहीं कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने वायु प्रदूषण याचिकाओं को संबोधित करते हुए डीपीसीसी अध्यक्ष को नवंबर 2023 में समन करने के बाद स्मॉग टावरों का संचालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि दिल्ली साल-दर-साल इस तरह के प्रदूषण के मुद्दों को सहन नहीं कर सकती है।

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