इस राज्य में एंट्री के लिए अनिवार्य होगी RTPCR रिपोर्ट
इस राज्य में एंट्री के लिए अनिवार्य होगी RTPCR रिपोर्ट
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देहरादून: उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में दूसरे प्रदेशों से प्रवेश करने वाले व्यक्तियों के लिए 72 घंटे पहले की RTPCR रिपोर्ट अनिवार्य होगी। कलेक्टर डा. आर राजेश कुमार ने बुधवार रात इसके आदेश जारी किए हैं। उन्होंने कहा है कि कोरोना टीके की दोनों डोज लगा चुके व्यक्तियों को इससे राहत रहेगी। किन्तु जिन्होंने अब तक दोनों डोज नहीं लगाई है, उन्हें प्रत्येक स्थिति में 72 घंटे की नकारात्मक रिपोर्ट लानी ही होगी। 

वही कलेक्टर डा. आर राजेश कुमार ने बताया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने ओमिक्रॉन को वैरिएंट ऑफ कंसर्न (वीओसी) घोषित किया है। शहर में ओमिक्रॉन के बढ़ते केसों को देखते हुए जीनोम सिक्वेंसिंग के लिए RTPCR टेस्टिंग को बढ़ाया जाना बहुत जरुरी है। इसके साथ ही वर्तमान में जिले की सीमाओं आशारोड़ी, कुल्हान, रायवाला, आईएसबीटी, बस स्टेशन, जौलीग्रांट एयरपोर्ट तथा रेलवे स्टेशन पर रेंडम सैंपलिंग की जा रही है। उन्होंने कहा कि मुख्य चिकित्सा अफसर ने प्रदेश में आने वाले सभी व्यक्तियों की अधिकतम 72 घंटे पहले की RTPCR, ट्रू नेट, सीबीएनएएटी, आरएटी कोरोना निगेटिव टेस्ट रिपोर्ट के आधार पर ही जिले में एंट्री देने की सिफारिश की है।

इसके साथ ही कलेक्टर डा. आर राजेश कुमार ने बताया कि कलेक्टर की आख्या व सिफारिश के आधार पर 72 घंटे पहले की RTPCR जांच की अनिवार्यता की गई है। जन सुरक्षाहित में बाहरी प्रदेशों व जिलों से आने वाले सभी लोगों को इसे लाने के पश्चात् ही प्रवेश दिया जाएगा। कलेक्टर ने कहा कि जो लोग कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगा चुके हैं, उन्हें रिपोर्ट लाने की अनिवार्यता नहीं होगी। हालांकि लिखित आदेश में उन्होंने इसका कोई जिक्र नहीं किया है। 

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