अब आसानी से मिलेगा लोन, सरकार ने किया ये बड़ा ऐलान
अब आसानी से मिलेगा लोन, सरकार ने किया ये बड़ा ऐलान
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रांची: झारखंड में अब 1 लाख तक का लोन के लिए किसी गारंटर की जरुरत नहीं होगी। सोमवार को सीएम हेमंत सोरेन ने इसक ऐलान किया। वे अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग एवं कल्याण विभाग के समारोहों की समीक्षा कर रहे थे। सीएम ने सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का फायदा सरलता से लाभुकों को प्राप्त हो, इसे सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। इसके लिए कागजी प्रक्रिया को सरल बनाने को भी कहा। उन्होंने कहा कि सीएम रोजगार सृजन योजना सहित अन्य योजनाओं में यदि गारंटर की आवश्यकता होती है, तो वैसे लोगों को गारंटर बनाएं जो उनके पहचान के हों।

सीएम ने कहा कि सीएम रोजगार सृजन योजना सरकार की सबसे महत्वकांक्षी योजनाओं में एक है। इस स्कीम के लिए लोगों को सरलता से लोन प्राप्त हो सके, इस पर सरकार का खास ध्यान है। अब एक लाख रुपए तक के लोन के लिए लाभुकों को कोई गारंटी नहीं देनी होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रमंडल स्तर पर एक बड़ा और सुसज्जित छात्रावास निर्माण के लिए एक्शन प्लान तैयार करने का निर्देश दिया। ऐसे में छात्रवास के लिए न्यूनतम 5 एकड़ जमीन चिन्हित करने का भी निर्देश दिया। इसके अतिरिक्त सीएम रोजगार सृजन योजना के तहत आवेदन करने वाले लाभुकों की अधिकतम आयु सीमा को बढ़ाकर 50 वर्ष कर दी गई है।

वही सीएम हेमंत सोरेन ने झारखंड के स्कूली बच्चों को प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति का भुगतान नवंबर महीने से करने का निर्देश दिया। प्रदेश में पहली बार प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति की राशि में वृद्धि की गई है। अब यह रकम बढ़कर 15 सौ रुपए, 2500 रुपए एवं 4000 रुपये कर दी गई है। छात्रवृत्ति देने के लिए बच्चे का बैंक में बचत खाता एवं आधार से लिंक होना अनिवार्य नहीं होगा। बच्चे का अकाउंट नहीं होने पर उसके माता-पिता के बैंक अकाउंट में छात्रवृत्ति की राशि भेजी जानी है। इसके लिए बच्चे के नामांकन के समय ही उसके माता-पिता का बैंक अकाउंट की जानकारी ले लिया जाए। सीएम हेमंत सोरेन ने विद्यार्थियों के लिए एक वेबसाइट बनाने का निर्देश दिया है। इस वेबसाइट पर विद्यार्थियों को शिक्षा से जुड़ी जानकारियां उपलब्ध कराई जाएगी तथा इसी वेबसाइट के माध्यम से विद्यार्थियों की शिकायतों का ऑनलाइन निपटारा की व्यवस्था होगी। सीएम स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत अब जिला स्तर पर 10 हजार की जगह 25 हज़ार रुपए तक की सहायता रकम मंजूर करने की शक्ति दी गई है। अनाथ बच्चों की योजनाओं को उन्हें गोद लेने वाले परिवार के साथ टैग करने को कहा, जिससे ऐसे बच्चों को एक सोसाइटी प्राप्त हो सके।

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