अब 2 साल तक मोबाइल कंपनियों के पास रहेगी आपकी कॉल हिस्ट्री, सरकारी आदेश जारी
अब 2 साल तक मोबाइल कंपनियों के पास रहेगी आपकी कॉल हिस्ट्री, सरकारी आदेश जारी
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नई दिल्ली: मोबाइल कंपनियां अब दो वर्ष तक आपकी कॉल हिस्ट्री को संभाल कर रखेंगी। ऐसा इसलिए, क्योंकि केंद्र सरकार के दूरसंचार विभाग (DOT) ने कस्टमर्स के कॉल डेटा और इंटरनेट इस्तेमाल करने से संबंधित रिकॉर्ड सेफ रखने की अवधि को सुरक्षा कारणों के चलते एक वर्ष से बढ़ाते हुए दो वर्ष कर दिया है। DOT के सर्कुलर में कहा गया है कि, 'लाइसेंस धारक सभी व्यावसायिक रिकॉर्ड/कॉल डिटेल रिकॉर्ड/एक्सचेंज डिटेल रिकॉर्ड/ IP डिटेल रिकॉर्ड के साथ ही नेटवर्क पर हुई बातचीत के रिकॉर्ड को सुरक्षित रखें। इस प्रकार के रिकॉर्ड सुरक्षा कारणों से कम से कम दो साल के लिए सुरक्षित रखे जाएं।'

सर्कुलर में कहा गया कि यह बदलाव जनहित के लिए अथवा देश के सुरक्षा हितों के लिहाज से जरुरी है। लाइसेंस में संशोधन 21 दिसंबर को जारी किए गए थे और 22 दिसंबर को इनका विस्तार अन्य तरह के टेलीकॉम परमिट तक कर दिया गया। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में उच्च  अधिकारीयों के हवाले से इस संबंध में बताया गया कि विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों को एक साल बाद वाले डेटा की आवश्यकता पड़ती है। दरअसल, कई मामले ऐसे होते हैं, जिनकी जांच पूरी होने में बहुत समय लग जाता है। ऐसे में इस क्षेत्र की सेवा देने वाली कंपनियों के साथ अधिकारीयों ने एक बैठक की थी, जिसमें दो साल तक के लिए डेटा रखने की बात हुई थी और वे इस पर सहमत भी हुए।

दूरसंचार व इंटरनेट सेवाएं उपलब्ध कराने वाली कंपनियों के वरिष्ठ अफसर ने प्रेस वालों को बताया कि सरकार कंपनियों से इन डिटेल्स को न्यूनतम 12 महीने तक रखने को कहती हो, पर इसे असल में 18 महीने तक रखे जाने का प्रावधान है। इस बीच, एक टेलीकॉम कंपनी के अधिकारी ने बताया है कि वे लोग जब ऐसा डेटा हटाते या नष्ट करते हैं तो वे इस संबंध में डेटा से संबंधित कार्यालय को सूचनाएं दे देते हैं।

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