युवक को एडल्ट वेब सीरिज में काम करने के लिए मजबूर कर रही थी महिला डायरेक्टर
युवक को एडल्ट वेब सीरिज में काम करने के लिए मजबूर कर रही थी महिला डायरेक्टर
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तिरुवनन्तपुरम: केरल के तिरुवनन्तपुरम की अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने एक महिला डायरेक्टर की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। इसी के साथ ही उसे जाँच में सहयोग करने के भी आदेश दिए हैं। जी दरअसल इस महिला डायरेक्टर पर एक युवक को एडल्ट वेब सीरिज में काम करने के लिए मजबूर करने का आरोप है। इस मामले में यह बताया जा रहा है कि आरोपित डायरेक्टर इस फैसले को ऊपर की अदालत में चुनौती दे सकती है। इस मामले में पीड़ित पक्ष का आरोप है कि अश्लील सीन करने से मना करने पर उससे 5 लाख रुपए माँगे गए थे।

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जी हाँ और इस मामले को कोच्चि जिले का बताया जा रहा है। इस मामले में अक्टूबर 2022 में पुलिस ने शिकायत दर्ज की थी। सामने आने वाली मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले महीने 26 साल के एक युवक ने कोच्चि के विज्हिंजम थाने में महिला डायरेक्टर लक्ष्मी बीपी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी। उसने अपनी शिकायत में युवक ने महिला डायरेक्टर पर एक एडल्ट सीरिज में आपत्तिजनक सीन करने के लिए विवश करने का आरोप लगाया था। जी हाँ और युवक का कहना है कि उसने जब मना किया तो 5 लाख रुपए जुर्माना भरने को कहा गया।

इस मामले में शिकायत तब दर्ज करवाई गई, जब सीरिज का ट्रेलर सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस मामले में पीड़ित का आरोप है कि उसने एक विज्ञापन देख काम करने की इच्छा जताई थी और भरोसे पर उसने एग्रीमेंट पर साइन कर दिए थे। हालाँकि आरोप है कि बाद में उसे अरुविक्कारा के एक सुनसान बंगले में बुलाया गया, जहाँ उसे आपत्तिजनक सीन करने को कहा गया। केवल यही नहीं बल्कि पीड़ित के मुताबिक ऐसा न करने पर उसे जुर्माना भरने को कहा गया जो उसके लिए मुमकिन नहीं था और वो उस सीन को करने पर मजबूर हो गया था।

शिकायतकर्ता के मुताबिक पहली सीन के दौरान उसको पता चला कि वह एक एडल्ट सीरिज थी। जी हाँ और अपनी शिकायत पर पुलिस द्वारा संतोषजनक कार्रवाई न होने का आरोप लगाकर पीड़ित कोर्ट चला गया था। पीड़ित का यह भी कहना है कि ओटीटी प्लेटाफॉर्म पर सीरिज रिलीज होने के बाद पुलिस ने उसको ही समन जारी कर दिया था।

हालाँकि बाद में पुलिस कमिश्नर के हस्तक्षेप के बाद आरोपित डायरेक्टर पर धोखाधड़ी की धाराओं में FIR दर्ज हुई। खबर है कि फिल्म की अभिनेत्री भी अब सामने आई है और उसने भी महिला डायरेक्टर के खिलाफ युवक जैसी ही शिकायत दी है। हालाँकि केस दर्ज होने के बाद इस मामले में चल रही कार्रवाई में अग्रिम जमानत के लिए आरोपित महिला डायरेक्टर कोर्ट गई थी, जहाँ उसकी अर्जी ख़ारिज हो गई है।

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