निर्भया मामला: दोषी मुकेश की SC में याचिका, कहा- 'घटना वाले दिन दिल्ली में था ही नहीं'
निर्भया मामला: दोषी मुकेश की SC में याचिका, कहा- 'घटना वाले दिन दिल्ली में था ही नहीं'
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नई दिल्ली: आगामी 20 मार्च को होने वाली फांसी से बचने के लिए निर्भया के चारों गुनहगारों में से एक मुकेश सिंह ने दिल्ली अदालत में याचिका दाखिल कर नया पैंतरा चला है। निर्भया गैंगरेप और हत्या केस में फांसी की सजा पाए दोषी मुकेश ने अपने वकील एमएल शर्मा के माध्यम से दिल्ली की अदालत में याचिका दायर कर दावा किया है कि वह निर्भया के साथ 16 दिसंबर, 2012 को हुई वारदात के दौरान दिल्ली में ही नहीं था।

उसने याचिका में दावा किया है कि उसे (मुकेश) को 17 दिसंबर, 2012 को राजस्थान से अरेस्ट किया गया था। ऐसे में वह घटनास्थल यानी दिल्ली के वसंत विहार में उपस्थित ही नहीं था। इसी के साथ मुकेश ने तिहाड़ जेल में प्रताड़ित करने का भी इल्जाम लगाया है। वहीं, मुकेश की याचिका पर सुनवाई के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। हैरानी की बात तो यह है कि मुकेश ने यह पैंतरा आगामी 20 मार्च को होने वाली फांसी से महज 3 दिन पहले ही चला है।

ऐसे में सवाल यह भी उठ रहा है कि अब तक उसने ऐसी याचिका आखिर अदालत में क्यों नहीं दाखिल की कि वह घटना स्थल या घटना के दिन दिल्ली में ही नहीं था। इससे पहले सोमवार को ही शीर्ष अदालत ने दोषी मुकेश सिंह की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उसने सुधारात्मक याचिका और दया याचिका दोबारा से इस्तेमाल करने की अनुमति मांगी थी। 

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