टूलकिट केस: निकिता जैकब और शांतनु मुलुक को कोर्ट से राहत, 15 मार्च तक गिरफ़्तारी पर रोक
टूलकिट केस: निकिता जैकब और शांतनु मुलुक को कोर्ट से राहत, 15 मार्च तक गिरफ़्तारी पर रोक
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नई दिल्ली: किसान आंदोलन से संबंधित टूलकिट मामले के आरोपी निकिता जैकब और शांतनु मुलुक की अग्रिम जमानत पर आज (मंगलवार) को दिल्ली की एक कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने शांतनु मुलुक और निकिता जैकब को अंतरिम सुरक्षा की अवधि बढ़ा दी है। अदालत ने दोनों आरोपी को 15 मार्च तक गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा दी है।

उल्लेखनीय है कि किसान आंदोलन को विश्व स्तर पर ले जाने के लिए टूलकिट तैयार करने की आरोपी निकिता जैकब ने दिल्ली की कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी। जिसकी आज सुनवाई हुई। कोर्ट ने 15 मार्च तक गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।  इसके साथ ही कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को निकिता की अग्रिम जमानत पर जवाब दायर करने के लिए भी समय देते हुए कहा था कि वह नौ मार्च तक अपना जवाब दायर कर दें। निकिता के साथ इस मामले में पर्यावरण कार्यकर्ता दिशा रवि और शांतनु मुलुक को भी अभियुक्त बनाया गया है। दिशा रवि को इस मामले में जमानत दी जा चुकी है, वहीं शांतनु को 9 मार्च तक अंतरिम राहत मिली हुई थी। जिसकी मियाद अब बढ़ा दी गई है। 

बता दें कि पटियाला हाउस कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा के सामने दाखिल जमानत याचिका में निकिता ने तर्क रखा कि मुंबई उच्च न्यायालय ने 17 फरवरी को उनको तीन हफ्ते के लिए राहत प्रदान की थी। याची ने कहा कि पुलिस ने उनके खिलाफ फर्जी तरीके से केस दर्ज किया है और उन्होंने किसी भी प्रकार से कानून का उल्लंघन नहीं किया।

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