ज़ाकिर नाइक के खिलाफ आरोप पत्र दायर
ज़ाकिर नाइक के खिलाफ आरोप पत्र दायर
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इस्लामी उपदेशक जाकिर नाइक अपने ज़हरीले नफरत भरे शब्दों से युवाओं को भड़काने और उन्हें कथित तौर पर आतंकी गतिविधियों के लिए उकसाने और विभिन्न समुदायों के बीच शत्रुता बढ़ाने के आरोपों से घिरे रहते हैं. इन्हीं गतिविधियों के आरोप में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने ज़ाकिर के खिलाफ गुरुवार को विशेष अदालत में आरोप पत्र (चार्जशीट) दायर किया. एनआईए के एक अधिकारी ने बताया 'हमने नाइक के खिलाफ आपराधिक दंड संहिता (सीआरपीसी) की धारा 161 के तहत आरोप पत्र दायर किया है.’

फिलहाल 51 वर्षीय नाइक के खिलाफ आतंकवाद और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों के तहत जांच चल रही है. बांग्लादेश की राजधानी ढाका में आतंकी हमले के बाद एक जुलाई, 2016 को नाईक देश से बाहर चला गया. बांग्लादेश ने दावा किया था कि हमले में शामिल आतंकवादी नाईक के भाषणों से प्रेरित थे. एनआईए ने 18 नवंबर, 2016 को अपनी मुंबई शाखा में नाईक के खिलाफ यूएपीए कानून और भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था.  

इस चार्जशीट में एनआईए के गवाहों से लिए गए 85 बयान हैं. इसमें ज़ाकिर की बहन नाईला नूरानी के बयान में उसने माना है कि उसका भाई उसे अपनी कंपनी बनाने में एक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहा था. नाइक के संगठन इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन (आईआरएफ) को केंद्रीय गृह मंत्रालय पहले ही गैरकानूनी संगठन घोषित कर चुका है.

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