साल 2019 की समाप्ति के साथ ही नए साल के स्वागत के लिए शहरवासी उत्साह में हैं. सेक्टरों के आरडब्ल्यूए से लेकर मॉल, क्लबों, संगठनों आदि तमाम जगह लोग नए साल का जश्न मनाएंगे. जश्न के दौरान पटाखे बिल्कुल न छुड़ाएं अन्यथा कानूनी पचड़े में फंस सकते हैं. बता दें कि पलूशन के चलते शहर में पटाखे जलाने पर बैन लगा हुआ है. मंगलवार को सिटी मजिस्ट्रेट ने सभी आरडब्ल्यूए व थानाध्यक्षों को इस संबंध में सर्कुलर जारी किया है. उन्हें बताया गया है कि उनके इलाके में कहीं भी पटाखे न छुड़ाए जाएं अन्यथा सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार कार्रवाई होगी. पटाखे जलाने वालों को जेल भी भेजा सकता है.
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आपकी जानकारी के लिए बता दे कि ठंड के साथ-साथ प्रदूषण का ग्राफ भी काफी ऊपर है. सोमवार को एयर क्वॉलिटी इंडेक्स (एक्यूआई) 471 रहा, जो कि सीवियर कैटिगरी है.अगर अगले 24 घंटे में एक्यूआई कम नहीं होता है तो ईपीसीए की गाइडलाइंस तहत स्कूलों को पूरी तरह बंद कराने के साथ, फैक्ट्री, कारखाने और कंस्ट्रक्शन वर्क को भी बंद कराया जा सकता है.
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अगर आपको नही पता तो बता दे कि पटाखों पर तो पहले से ही बैन लगा हुआ है. बावजूद इसके अगर लोग उत्साह में पटाखे जलाते हैं तो उन्हें पुलिस कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है. सिटी मजिस्ट्रेट शैलेंद्र मिश्र ने अपने सर्कुलर में कहा है कि पटाखे जलाने वालों पर पेनल्टी लगाने के साथ उन्हें जेल भी भेजा जा सकता है.
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