1 जनवरी से बदलने जा रहा SIM Card खरीदने का तरीका, जानिए नया नियम
1 जनवरी से बदलने जा रहा SIM Card खरीदने का तरीका, जानिए नया नियम
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मोबाइल फोन को उपयोग करने के लिए SIM Card बहुत ही आवश्यक है. 1 जनवरी 2024 से भारत में सिम कार्ड खरीदने के नियम में परिवर्तन होने जा रहे हैं. इन नियम की जानकारी पहले ही सामने आ चुकी है, जिसमें बताया है कि उपयोगकर्ताओं को वर्चुअल KYC कंप्लीट करनी होगी. दरअसल, डिपार्टमेंट को टेलीकम्युनिकेश ने दिसंबर में जारी किए गए एक नोटिफिकेशन में बताया था कि पेपर बेस्ड KYC 1 जनवरी 2024 से बदलने जा रहा है. दरअसल, इस नियम की सहायता से सरकार का प्रयास साइबर फ्रॉड को रोकना है, सरकारी एजेंसी को उम्मीद है कि इससे फर्जी सिम कार्ड की खरीद-फरोख्त पर लगाम लगेगी. 

सिम सेल पाइंट की जानकारी भी होगी 
दरअसल, 1 जनवरी से बदलने जा रहे नियम में सेलर को सेल ऑफ पाइंट की भी जानकारी देनी होगी. ऐसे में यदि भविष्य में सिम कार्ड को लेकर कोई वारदात होती है, तो पाइंट ऑफ सेल से मामले को सुलझाने में सहायता प्राप्त हो सकती है. 

सेलर या एजेंट्स को भी कराना होगा रजिस्ट्रेशन 
नए नियमों के तहत सरकार ने टेलीकॉम कंपनियों के लिए फ्रेचाइजी, डिस्ट्रीब्यूटर्स और पॉइंट-ऑफ-सेल (PoS) एजेंट्स आदि को अपना पंजीकरण कराना होगा. यह जानकारी मीडिया रिपोर्ट्स से मिली है. बता दे कि इस पंजीकरण के लिए टेलीकॉम डीलर्स और एजेंट्स को 12 महीने का टाइम दिया जाएगा.  

बढ़ रहे हैं साइबर फ्रॉड के मामले
साइबर फ्रॉड के आए दिन नए-नए मामले पढ़ने और सुनने को मिल रहे हैं. स्कैमर्स बड़ी ही चालाकी से साथ लोगों को ठगने के काम कर रहे हैं, जिनमें कई लोगों के पास अनजान नंबर से कॉल एवं मैसेज आते हैं. तत्पश्चात, विक्टिम के बैंक अकाउंट से कई हजार से लेकर करोड़ रुपये तक उड़ा लिए जाते हैं.  

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