सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे को दी 453 पेड़ काटने की इजाजत, इन निर्देशों का करना होगा पालन
सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे को दी 453 पेड़ काटने की इजाजत, इन निर्देशों का करना होगा पालन
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सुप्रीम कोर्ट ने ताज संरक्षित क्षेत्र (TTZ) में रेल लाइन के लिए रेलवे को 453 पेड़ काटने की दी सशर्त इजाजत दे दी है. सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार पेड़ काटने के बदले पौधे लगाने होंगे. नये पौधे लगाने के बारे में नालसा की टीम मौके का मुआयना करके तीन महीने में कोर्ट को रिपोर्ट देगी.  

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मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने आगरा में खुले नालों और सड़क पर सीवर का पानी बहने से हो रही गंदगी और बीमारियों पर भी चिंता जताई. कोर्ट ने पर्यावरणविद एमसी मेहता और NEERI से वहां का मुआयना करके इसके उपाय पर छह सप्ताह में रिपोर्ट देने को कहा है.

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आपकी जानकारी के लिए बता दे कि आगरा में ताजमहल के आसपास निर्माण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों एक अहम आदेश दिया था, जिसके अनुसार बाद ताज संरक्षित क्षेत्र में सभी तरह के निर्माण और औद्योगिक गतिविधियों पर लगी रोक हटा दी गई. कोर्ट ने ताजमहल के आसपास बुनियादी सुविधाओं, प्रदूषण न फैलाने वाली गतिविधियों की इजाजत दी, लेकिन कहा है कि इन सबके लिए सेंट्रल एंपावर्ड कमेटी से इजाजत लेनी जरूरी होगी.

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