नई दिल्ली: नागरिकता संशोधन कानून (CAA) आज से देशभर में लागू हो चुका है. जंहा केंद्र सरकार ने देश में सीएए को 10 जनवरी, 2020 यानी शुक्रवार से प्रभावी करने का एलान किया है. जंहा इस संबंध में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अधिसूचना जारी करते हुए कहा कि इस कानून के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से गैर मुस्लिम शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता प्रदान की जाएगी.
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस बात कपट चला है नागरिकता (संशोधन) कानून की धारा एक की उप धारा(2) के तहत केंद्र सरकार ने 10 जनवरी, 2020 से इस कानून को लागू करने का निश्चय किया है. वहीं नए नागरिकता कानून को संसद से 11 दिसंबर को पारित किया गया था. CAA के तहत पाक, बांग्ला और अफगान से 31 दिसंबर, 2014 तक भारत आए हिंदू, सिख, बौैद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को अवैध शरणार्थी के रूप में नहीं देखा जाएगा. जंहा इन 3 पड़ोसी इस्लामिक देशों में धर्म के आधार पर प्रताडि़त किए गए इन अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता प्रदान की जाएगी.
Ministry of Home Affairs: Central Government appoints the 10th day of January, 2020, as the date on which the provisions of the Citizenship Amendment Act shall come into force. pic.twitter.com/QMKYdmHHEk
ANI January 10, 2020
आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि इस कानून के खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन होते रहे हैं. इस कानून का विरोध करने वालों का कहना है कि पहली बार भारत में नागरिकता का आधार धर्म होगा. जंहा इस बात पर गौर फ़रमाया गया है कि इससे देश के संविधान मूलभूत अवधारणा को ठेस पहुंचती है. वहीं हालांकि केंद्र सरकार और सत्तारूढ़ दल भाजपा इस कानून का जमकर बचाव करते रहे हैं. उनका कहना है कि इन 3 पड़ोसी देशों से आए लोगों को धार्मिक आधार पर प्रताडि़त किया जाता रहा है. जंहा इन लोगों के पास अपनी जान और सम्मान बचाने के लिए भारत आने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है. जंहा हालांकि गृह मंत्रालय को इस कानून के संबंध में अभी नियम आदि तय करने बाकी हैं.
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