एक सितंबर से मोटर वाहन एक्‍ट में संशोधन से होंगे यह बदलाव
एक सितंबर से मोटर वाहन एक्‍ट में संशोधन से होंगे यह बदलाव
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नई दिल्लीः केंद्र सरकार ने यातायात को सुरक्षित बनाने के लिए मोटर वाहन एक्‍ट में संशोधन किया है। देश में वाहन दूर्घटना से होने वाली मौतों की संख्या बहुत अधिक है। इन संशोधन से कुछ सहुलियत भी मिलने जा रही है। अब ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए राज्य के भीतर कहीं भी आवेदन किया जा सकता है। बीते दिनो सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा था कि पहली सितंबर से संशोधित मोटर वाहन एक्ट के ऐसे 63 उपबंध लागू हो जाएंगे, जिनमें नियम निर्धारित करने की आवश्यकता नहीं है।

तब उन्होंने केवल जुर्माने वाले प्रावधानों का जिक्र किया था। जबकि 63 उपबंधों में एक राज्य के भीतर डीएल व आरसी का आवेदन किसी भी आरटीओ में करने तथा इनसे संबंधित नियम राज्यों को स्वयं बनाने की सुविधा देने वाले उपबंध व धाराएं भी शामिल हैं। सड़क मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक 1 सिंतबर से किसी राज्य के भीतर नया ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने अथवा पुराने का नवीकरण कराने अथवा नए वाहन का रजिस्ट्रेशन कराने अथवा मौजूदा वाहन का ट्रांसफर करने का आवेदन किसी भी आरटीओ में कराना संभव होगा।

अभी इन कार्यो के लिए आवेदक को अपने निवास वाले क्षेत्र के आरटीओ में ही आवेदन करना पड़ता है। लेकिन अब दूसरे आरटीओ से आवेदन करने पर भी उसे स्वीकार किया जाएगा। अभी ये सुविधा ऑनलाइन नहीं होगी। इसके लिए आरटीओ जाना और कागज पर आवेदन भरकर देना होगा तथा प्रक्रियाएं पूरी करनी होंगी। संशोधित मोटर वाहन एक्ट में इसके लिए पूर्व के कई फार्मो को मिलाकर फार्मो की संख्या कम करने के प्रावधान भी किए गए हैं। 

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