CJI की मां के साथ धोखाधड़ी करने वाले आरोपी की बढ़ाई हिरासत अवधि
CJI की मां के साथ धोखाधड़ी करने वाले आरोपी की बढ़ाई हिरासत अवधि
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नागपुर: भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) की मां के साथ 2.50 करोड़ रुपए के धोखाधड़ी के मामले में अब एक नया मोड़ आ गया है। जी दरअसल इस मामले में गिरफ्तार हुए आरोपी की पुलिस हिरासत की अवधि को बढ़ा दिया गया है। बताया जा रहा है अवधि को 21 दिसंबर तक के लिए आगे किया गया है। वैसे हम आपको यह भी बता दे कि आरोपी घोष सीजेआई की मां की संपति की देखरेख करता है औऱ इस मामले में उसकी पत्नी भी शामिल है।

बीते सप्ताह ही उसे गिरफ्तार किया गया है। हाल ही में आरोपी तपस नंदलाल घोष (49) को शहर पुलिस के विशेष जांच दल (एसआईटी) ने सत्र अदालत के समक्ष पेश किया था और उसकी हिरासत की अवधि बढ़ाने का अनुरोध किया था। जी दरअसल तपस नंदलाल घोष की हिरासत की अवधि बीते बुधवार को समाप्त हो गई थी और इसी वजह से एसआईटी ने उसे अदालत में पेश किया था।

क्या है मामला - जी दरअसल तपस नंदलाल घोष और उसकी पत्नी के अलावा कुछ अन्य लोगों पर भी सीजेआई की मां मुक्ता बोब्डे (94)के साथ धोखाधड़ी करने कर आरोप है। कहा जा रहा है अब तक इस मामले में केवल तपस नंदलाल घोष को गिरफ्तार किया गया है बाकी किसी अन्य की कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। तपस नंदलाल घोष सीजेआई की मां की संपति की देखरेख करता था और अब इसी मामले की कार्यवाही जारी है।

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