म्यूजिक कंपोजर ए आर रहमान को GST के मामले में मद्रास हाई कोर्ट से मिली राहत
म्यूजिक कंपोजर ए आर रहमान को GST के मामले में मद्रास हाई कोर्ट से मिली राहत
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मद्रास हाई कोर्ट ने सिंगर और म्यूजिक कंपोजर ए आर रहमान को वस्तु एवं सेवा टैक्स (GST) और केंद्रीय उत्पाद शुल्क के मामले में राहत दें दी है. 17 अक्टूबर को GST कमिशनर ने रहमान पर सर्विस टैक्स भुगतान ना करने का इल्जाम लगाया था. उन्हें अप्रैल 2013 से जून 2017 तक के लिए 6.79 करोड़ रुपये के बकाया सर्विस टैक्स और पेनल्टी के तौर पर भी 6.79 करोड़ रुपए भरने का निर्देश दें दिया था.

बुधवार को हाई कोर्ट की न्यायाधीश अनीता सुमंत ने ए आर रहमान द्वारा जमा करवाई रिट याचिका को देखते हुए इस मामले पर अंतरिम रोक लगा दी है. GST और CE (दक्षिणी चेन्नई) के कमिशनर के एम रविचंद्रन ने अपने आर्डर में कहा था कि जीएसटी इंटेलिजेंस के महानिदेशालय (DGGSTI) की जांच के मुताबिक रहमान अपनी कमाई के हिसाब से ठीक सर्विस टैक्स नहीं भर रहे थे. अधिकारियों के अनुसार रहमान फिल्मों में म्यूजिक कंपोज कर और पब्लिक में अपने संगीत को जनता के बीच परफॉर्म कर अपनी कमाई कर रहे थे. इसके साथ ही रहमान भारत और विदेशों में लाइव कॉन्सर्ट करके भी पैसे कमा रहे थे. अधिकारियों ने कहा हैं कि ये सारी कमाई टैक्स के दायरे में आती है और रहमान इस सर्विस टैक्स को देने में नाकाम रहे हैं.  

हालांकि कोर्ट में अपनी जमा करवाई याचिका में रहमान ने बताया कि कमिशनर ने उन्हें गलत अनुमान के साथ आदेश दें दिया था. आदेश देते हुए ये अनुमान लगाया गया था कि एक फिल्म का प्रोड्यूसर उसमें इस्तेमाल किए गए संगीत के कॉपीराइट का मालिक होता है. लेकिन असल में ऐसा नहीं है. Copyright Act of 1957 के Section 13(1)(a) का हवाला देते हुए रहमान ने अपनी याचिका में बताया कि किसी अन्य की प्रोड्यूस की हुई फिल्मों में दिए आने वाले गानों और बैकग्राउंड स्कोर का इकलौता मालिक म्यूजिक कंपोजर ही होता है. उन्होंने कहा कि जब एक म्यूजिक कंपोजर अपने काम को एग्रीमेंट के जरिए किसी प्रोड्यूसर को देता है, प्रोड्यूसर तभी इस म्यूजिकल काम का कॉपीराइट पा सकता है. ऐसे में रहमान ने बताया कि वो सिर्फ साउंड रिकॉर्डिंग सर्विस का टैक्स भर रहे थे क्योंकि कॉपीराइट का परमानेंट ट्रांसफर टैक्स के दायरे में नहीं आता है.

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