भोपाल: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रवक्ता संबित पात्रा के खिलाफ चुनाव के समय अचार संहिता उल्लंघन के मामले में वारंट जारी हो चुका है. वहीं, इस मामले में आरोपित भाजपा नेता एसएस उप्पल को अदालत ने सक्षम जमानत पर छोड़ने के निर्देश जारी किए हैं. यह निर्देश सीजेएम विनोद पाटीदार ने दिए हैं .
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उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश नगर पुलिस ने चुनाव अचार संहिता उल्लंघन करने पर भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा एवं एसएस उप्पल पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर मामले का चालान अदालत में प्रस्तुत किया था. चालान पेश किए जाने के वक़्त अदालत में भाजपा नेता एसएस उप्पल ने उपस्थित होकर अपनी जमानत अर्जी पेश कर दी थी, जबकि संबित पात्रा के मौजूद न पर उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी कर दिया गया है.
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सामाजिक कार्यकर्ता भुवनेश्वर प्रसाद मिश्रा ने 1 नवंबर 2018 को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रकाश कुमार उईके की अदालत में याचिका पेश करते हुए संबित और उप्पल पर चुनाव अचार संहिता उल्लंघन करने और मध्य प्रदेश नगर पुलिस पर सब जानते हुए भी कार्रवाई न करने का आरोप लगाया था. इस संबंध में अदालत ने पुलिस से जवाब तलब करते हुए पुलिस प्रशासन को कड़ी फटकार भी लगाई थी. परिवाद की सुनवाई के बीच ही मध्य प्रदेश नगर पुलिस ने दोनों भाजपा नेताओं के खिलाफ मामला दर्ज कर अदालत में चालान पेश कर दिया था.
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