ममता बनर्जी के ख़ास 'सिपहसालार' को कोलकाता हाई कोर्ट से झटका, CBI के सामने होना पड़ेगा पेश
ममता बनर्जी के ख़ास 'सिपहसालार' को कोलकाता हाई कोर्ट से झटका, CBI के सामने होना पड़ेगा पेश
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कोलकाता: कलकत्ता उच्च न्यायालय से तृणमूल कांग्रेस (TMC)  नेता अनुब्रत मंडल को बड़ा झटका लगा है। उच्च न्यायालय ने पशु तस्करी मामले में अनुब्रत मंडल को CBI के सामने पेश होने से कोई ढील नहीं दी और याचिका ठुकरा दी। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव और जस्टिस आर भारद्वाज की खंडपीठ ने कहा कि उसे CBI की नोटिस के संबंध में अनुब्रत मंडल को राहत देने से इनकार करने के हाई कोर्ट की सिंगल बेंच के पहले के आदेश में दखल देने का कोई आधार नजर नहीं आता। 

बता दें कि, अनुब्रत मंडल के खिलाफ CBI पशु तस्करी मामले की जांच कर रही है। खंडपीठ ने सिंगल बेंच के आदेश को चुनौती देने वाली मंडल की याचिका खारिज कर दी। दरअसल,  TMC की बीरभूम जिला इकाई के अध्यक्ष अनुब्रत मंडल ने इसी महीने की शुरुआत में कलकत्ता हाई कोर्ट की सिंगल बेंच के आदेश को उसकी खंडपीठ के समक्ष चुनौती दी थी। मंडल के वकीलों ने अदालत में दलील दी थी कि उनके मुवक्किल को कई बीमारियां हैं। 

अनुब्रत मंडल के वकीलों ने आग्रह किया था कि CBI को बीरभूम जिले के बोलपुर में उनके आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए उनसे पूछताछ करने का निर्देश दिया जाए। लेकिन हाई कोर्ट की बड़ी बेंच ने TMC नेता की याचिका खारिज कर दी। बता दें कि अनुब्रत मंडल को ममता बनर्जी का बेहद ख़ास माना जाता है। 

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