कर्नाटक हाईकोर्ट ने एससी/एसटी ऐक्ट के इस्तेमाल की सीमा तय कर दी है।
कर्नाटक हाईकोर्ट ने एससी/एसटी ऐक्ट के इस्तेमाल की सीमा तय कर दी है।
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कर्नाटक उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम का उपयोग केवल इसलिए नहीं किया जा सकता है क्योंकि पीड़िता उस समुदाय से संबंधित है। मंगलवार को, न्यायमूर्ति श्रीनिवास हरिकुमार की अध्यक्षता वाली पीठ ने एक लोकनाथ के खिलाफ अत्याचार अधिनियम के तहत एक विशेष अदालत द्वारा दायर एक प्राथमिकी और जांच को रद्द कर दिया, जिसमें कहा गया था कि अधिनियम का दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए और जांच अधिकारी को ऐसे मामलों में जिम्मेदारी से कार्य करना चाहिए। पीठ ने कहा कि जाति के मुद्दों से जुड़ी कोई घटना होने पर इन धाराओं को लागू किया जा सकता है।

पीठ ने कहा "अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम अस्पृश्यता को खत्म करने, भेदभाव को रोकने और एससी और एसटी समुदायों के खिलाफ अत्याचार और घृणा अपराधों को रोकने के लिए अधिनियमित किया गया था।"

लोकनाथ मामले में, अदालत ने कहा कि पुलिस ने लोकनाथ के खिलाफ एक संगम प्रिया की शिकायत के आधार पर अधिनियम की धारा 3 (1), (जी) और आईपीसी की धारा 172, 173 के तहत मामला दर्ज किया था। अत्याचार अधिनियम के तहत शिकायत दर्ज करने से पहले आरोपों को पूरी तरह से सत्यापित किया जाना चाहिए, और आरोप गलत तरीके से तैयार नहीं किए जाने चाहिए। अत्याचार अधिनियम के दुरुपयोग से भी बचना चाहिए। पीठ ने कहा कि जांच अधिकारी को जिम्मेदारी से काम करना चाहिए।

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