जस्टिस सीकरी का बड़ा एलान, कहा- 'कॉलेजियम प्रणाली में सुधार की आवश्यकता...'
जस्टिस सीकरी का बड़ा एलान, कहा- 'कॉलेजियम प्रणाली में सुधार की आवश्यकता...'
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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस एके सीकरी ने शुक्रवार को देश में न्यायिक सुधार की जरूरत है और इस पर बल देते हुए कोलेजियम प्रणाली में भी सुधार की जरूरत बताई. जस्टिस सीकरी वर्तमान में सिंगापुर इंटरनेशनल कॉमर्शियल कोर्ट में इंटरनेशनल जज हैं.

सीकरी ने कहा- देशभर की अदालतों में तीन करोड़ मुकदमे लंबित: जंहा यह भी कहा जा रहा है कि कॉर्नेल इंडिया लॉ सेंटर के उद्घाटन कार्यक्रम में जस्टिस सीकरी ने कहा कि देशभर की अदालतों में करीब तीन करोड़ मुकदमे लंबित हैं और जजों की नियुक्ति में देरी के लिए कार्यपालिका व न्यायपालिका दोनों समान रूप से जिम्मेदार हैं.

सीकरी ने कहा- कोलेजियम प्रणाली में सुधार करना होगा: वहीं उन्होंने आगे कहा, 'कोई हाइब्रिड सिस्टम होना चाहिए. लेकिन इससे भी ज्यादा हमें हमारी कोलेजियम प्रणाली में सुधार करना होगा क्योंकि कई बार हाई कोर्ट में किसी खास व्यक्ति के बारे में सिर्फ धारणा से रुकावट या गतिरोध पैदा हो जाता है. इसे सही करने की जरूरत है.'

सबरीमाला मंदिर के गहनों की सूची बनाने का जिम्मा पूर्व जज को: जंहा यह भी कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने बीते शुक्रवार यानी 7 फरवरी 2020 को केरल उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश सीएन रामचंद्रन नायर को सबरीमाला मंदिर के भगवान अयप्पा के आभूषणों की सूची और मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार करने के लिए नियुक्त किया. जंहा इन आभूषणों पर पंडालम शाही परिवार के विभिन्न धड़े दावा कर रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नायर पवित्र गहनों के मूल्यांकन के काम में आभूषण निर्माताओं की मदद ले सकते हैं और सीलबंद लिफाफे में अपनी रिपोर्ट जमा करने वाले हैं. जस्टिस एनवी रमना, अजय रस्तोगी और वी रामसुब्रह्मण्यम की पीठ ने कहा कि हमें सिर्फ पवित्र गहनों की सुरक्षा की चिंता है.

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