केंद्र सरकार ने जस्टिस अकील कुरैशी की पदोन्नति पर SC को सौंपा जवाब
केंद्र सरकार ने जस्टिस अकील कुरैशी की पदोन्नति पर SC को सौंपा जवाब
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नई दिल्लीः बांबे उच्च न्यायालय के जस्टिस अकील कुरैशी की मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर नियुक्ति के संबंध में केंद्र सरकार ने अपना जवाब सुप्रीम कोर्ट को दे दिया है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के मुताबिक अब सर्वोच्च न्यायालय कोलेजियम इस बारे में फैसला करेगा।

सूत्रों के अनुसार केंद्रीय विधि मंत्रालय ने बुधवार को सौंपी रिपोर्ट में बॉम्बे हाईकोर्ट के मौजूदा जज जस्टिस कुरैशी की पदोन्नति पर आपत्ति नहीं जताई। इसमें कहा गया है कि उन्हें मध्य प्रदेश की जगह किसी अन्य हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनाने पर विचार किया जा सकता है। हालांकि, मंत्रालय ने इस फैसले के पीछे कोई कारण नहीं बताया है। बुधवार को ही मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की पीठ ने कहा था कि सर्वोच्च न्यायालय को इस बारे में सरकार से सूचना मिल गई है।

इसे निर्धारित प्रक्रिया के तहत कॉलेजियम के समक्ष रखा जाएगा, जिस पर वह संज्ञान ले सके। इसके साथ ही पीठ ने गुजरात हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की उस याचिका पर सुनवाई टाल दी, जिसमें जस्टिस कुरैशी की पदोन्नति की अधिसूचना के लिए केंद्र सरकार को निर्देश देने की मांग की गई थी। सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम ने 10 मई को जस्टिस कुरैशी को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का जज बनाने की सिफारिश की थी, मगर सरकार ने इस पर फैसला नहीं लिया। जबकि उसी दिन दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पद के लिए जस्टिस डीएन पटेल की नियुक्ति की सिफारिश को केंद्र ने अधिसूचित कर दिया।

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