मीडिया की आजादी पर सुप्रीम कोर्ट ने कही यह बात
मीडिया की आजादी पर सुप्रीम कोर्ट ने कही यह बात
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नई दिल्लीः देश में मोदी सरकार का युग आने के बाद कई पत्रकारों और मीडिया संस्थानों ने पत्रकारिता की स्वतंत्रता और निष्पक्षता पर सवाल उठाये थे। मीडिया की आजादी से संबंधित एक मामले पर शीष कोर्ट ने बड़ी बात कही है। कोर्ट ने द वायर नामक एक न्यूज पोर्टल की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि प्रेस की आजादी सुप्रीम है मगर यह वनवे ट्रैफिक जैसी नहीं हो सकती। पीत पत्रकारिता को कोई जगह नहीं मिलनी चाहिए।

दरअसल द वायर ने देश के गृह मंत्री अमित शाह के बेटे जय शाह की तरफ दाखिल मानहानि मामले में गुजरात उच्च न्यायालय की तरफ से मुकदमा चलाने के लिए दिए गए आदेश के विरूद्ध शीर्ष अदालत में याचिका दायर की थी, जो करीब डेढ़ वर्ष से लंबित पड़ी थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को वापस लेने की इजाजत न्यूज पोर्टल को दे दी। जय शाह ने यह अवमानना याचिका द वायर में लिखे गए एक लेख के खिलाफ दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत को भी न्यूज पोर्टल के खिलाफ अवमानना मुकदमे को जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए।

न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ के सामने द वायर की तरफ से सीनियर वकील और कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने याचिका वापस लेने की गुहार लगाई। उन्होंने बताया कि उनके वादी गुजरात की अदालत में ट्रायल झेलना चाहते हैं। सुनवाई के दौरान पीठ ने देश में पत्रकारिता के वर्तमान चलन को लेकर बेहद नाराजगी जताई, जिससे हालिया दिनों में न्यायपालिका भी बेहद प्रभावित रही है।

पीठ ने कहा कि यह फैशन बन गया है कि किसी भी शख्स से जवाब मांगने के लिए नोटिस जारी किया जाए और 5-6 घंटे में ही उसके जवाब देने से पहले कोई भी लेख प्रकाशित कर दिया जाए। पीठ ने बताया, हमने बहुत कुछ झेला है। यह किस प्रकार की पत्रकारिता है। यह एक गंभीर मुद्दा है। हमें इस मुद्दे पर स्वत: संज्ञान लेकर कार्रवाई क्यों नहीं करनी चाहिए? हम इस अदालत के जज के तौर पर बेहद चिंतित हैं। पीठ ने कहा कि उचित समय पर इस मसले पर विचार किया जाएगा। बता दें कि इस मामले ने काफी तूल पकड़ा था। विपक्ष ने इस मामले के बहाने पीएम मोदी ओर शाह पर तीखा हमला किया था।

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