Sep 11 2017 06:28 PM
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने जेपी हाउसिंग ग्रुप के खिलाफ सख्त रवैया अपनाते हुए, जेपी हाउसिंग ग्रुप को 2 हज़ार करोड़ रुपए जमा करवाने का आदेश दिया है. हालाँकि जेपी हाउसिंग ग्रुप ने खुद को दिवालिया घोषित करने की तो लाख कोशिशे की थी, लेकिन कोर्ट भी अपने फैसले पर अड़ी रही.
बताते चले कोर्ट ने जेपी हाउसिंग ग्रुप को 2 हज़ार करोड़ रुपए जमा करने की तारिख 27 अक्टूबर दी है. इतना ही नहीं कोर्ट ने कंपनी के एमडी सहित सभी निदेशकों की विदेश यात्रा पर भी रोक लगा दी है. वहीं कोर्ट ने यह भी कहा है कि, अगर विदेशी यात्रा बेहद जरूरी है तो उसके लिए उन्हें पहले कोर्ट की इजाजत लेना होगी.
बता दे कोर्ट ने कंपनी से कहा है कि, कंपनी बंगाल की खाड़ी में डूबती है तो डूब जाए, हमें घर खरीदारों की फिक्र है. कोर्ट ने इसके साथ बैंकों को जेपी के फ्लैट्स खरीदने के लिए होम लोन लेने वालों के साथ नरमी बरतने के निर्देश दिए हैं.
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