झारखंड: सब्जी लेने गया था पति, तभी घर में घुस आया तौसीफ अंसारी और फिर...
झारखंड: सब्जी लेने गया था पति, तभी घर में घुस आया तौसीफ अंसारी और फिर...
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रांची: रांची के अपर न्यायायुक्त दिनेश राय की अदालत ने विवाहिता से सामूहिक बलात्कार करने के दोषी तीन युवक तौसीफ अंसारी उर्फ टार्जन, रोशन अंसारी एवं हसीबुल अंसारी उर्फ रूजा को 22-22 वर्ष कारावास की सजा सुना दी है। साथ ही तीनों अभियुक्‍तों पर 15-15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगा दिया है। जुर्माने की राशि नहीं देने पर अतिरिक्त नौ महीने जेल काटनी पड़ेगी।

अदालत ने विवाहिता से दुष्‍कर्म करने के आरोप में नगड़ी थाना क्षेत्र निवासी तीनों अभियुक्त को 8 सितंबर को दोषी बताया गया था। इन तीनों अभियुक्तों पर घर में अकेली महिला के साथ दुष्कर्म करने का संगीन इल्जाम भी लगाया गया है। अभियुक्त 6 जुलाई 2018 की शाम तकरीबन 7 बजे महिला के घर गए। उस समय उसका पति सब्जी लाने बाजार गया था। महिला को अकेला पाकर तीनों ने उसके मुंह में कपड़ा ठूंसकर सामूहिक बलात्कार को अंजाम दिया।

जिसके उपरांत उसके साथ मारपीट की गई और गर्दन में हंसुआ सटाकर जान से मारने की धमकी दी गई थी। घटना के उपरांत पीड़िता ने नगड़ी थाना में नामजद प्राथमिकी दर्ज करवाई गई। केस में सुनवाई के दौरान एपीपी वेद प्रकाश ने अदालत के समक्ष 9 गवाहों को प्रस्तुत भी किया जा चुका है। अपर न्यायायुक्त एमके वर्मा की अदालत ने दिनदहाड़े कारोबारी से लूट केस में दोषी अभियुक्त अशोक रजक को 10 साल कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगा दिया गया है। जुर्माने की राशि नहीं देने पर उसे अतिरिक्त 5 साल जेल काटनी होगी। अदालत ने इस मामले में अशोक रजक को 13 सितंबर को दोषी ठहराया था।

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