झारखंड कोयला खदान नीलामी पर फंसा पेंच, केंद्र के खिलाफ SC पहुंची सोरेन सरकार
झारखंड कोयला खदान नीलामी पर फंसा पेंच, केंद्र के खिलाफ SC पहुंची सोरेन सरकार
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नई दिल्ली: झारखंड की कोयला खदानों की निलामी के केंद्र सरकार के फैसले को राज्य की हेमंत सोरेन सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी है. झारखंड सरकार का आरोप है कि मोदी सरकार ने उनसे परामर्श किए बगैर ही राज्य की कोयला खदानों की निलामी का एकतरफा ऐलान कर दिया है.

झारखंड की सोरेन सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत केंद्र सरकार के खिलाफ याचिका दाखिल की है. उल्लेखनीय है कि केंद्र के साथ विवाद होने पर राज्य सरकार इसी अनुच्छेद के तहत सीधे शीर्ष अदालत में मामला दाखिल कर सकते हैं. इससे पहले पिछले महीने झारखंड सरकार ने राज्य की 41 कोयला खदानों के खनन के लिए डिजिटल नीलामी प्रक्रिया की केंद्र सरकार की कार्रवाई के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की थी.

अब इस नई याचिका में राज्य सरकार ने दावा किया है कि वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के दौरान केंद्र द्वारा कोयला खदानों की नीलामी किया जाना बेहद अनुचित है. याचिका में यह भी दावा किया गया है कि इसे दायर करने का उद्देशय झारखंड की सीमा में स्थित 9 कोयला खदानों में वाणिज्यिक खनन के लिए नीलामी प्रक्रिया आरंभ करने के केंद्र के एकतरफा, मनमाने और अवैध कार्रवाई की आलोचना करना है.

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