जम्मू-कश्मीर : सड़क हादसों पर लगाम लगाने के लिए मार्च से हेलमेट न पहनने पर चालान
जम्मू-कश्मीर : सड़क हादसों पर लगाम लगाने के लिए मार्च से हेलमेट न पहनने पर चालान
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अनुछेद 370 हटने के बाद केंद्र शासित जम्मू-कश्मीर में दोपहिया वाहन चालक के साथ पीछे बैठे सवार को भी हेलमेट पहनना जरूरी होगा. जम्मू-कश्मीर ट्रैफिक पुलिस मार्च से इस नियम पर सख्ती करने जा रही है. मोटर व्हीकल एक्ट के तहत दो पहिया वाहन पर सवार हर व्यक्ति के लिए हेलमेट पहनना आवश्यक है लेकिन प्रदेश में फिलहाल केवल चालक के हेलमेट न पहनने पर ही चालान किया जाता है.बढ़ते सड़क हादसों को देखते हुए यातायात पुलिस फरवरी माह में जागरूकता अभियान चलाएगी. इसके बाद मार्च से नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत पीछे बैठने वाले व्यक्ति के हेलमेट न पहनने पर चालान किया जाएगा.

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आपकी जानकारी के लिए बता दे कि सड़क हादसों में दोपहिया वाहन के चालक और उसके पीछे सवार लोग हेलमेट न पहनने की वजह से ही मौत के शिकार हो जाते हैं. ज्यादातर मामलों में तो दुर्घटना के समय वाहन चालक तो बच जाता है लेकिन पीछे बैठा व्यक्ति काल के गाल में समा जाता है.

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दोपहिया वाहन दुर्घटनाओं के जीएमसी में अलग-अलग जिलों से हर माह औसतन 70 से 80 मामले आते हैं.इसमें हर माह 7-8 लोगों की अस्पताल लाने के दौरान रास्ते में ही मौत हो जाती है.हेलमेट न पहनने पर हर रोज जम्मू शहर में 40 से 45 के चालान काटे जाते हैं. वहीं जम्मू जिले में 120 से 125 चालान दोपहिया वाहन चालकों के होते हैं. पूरे प्रदेश में औसतन 900 से 1000 चालान काटे जाते हैं.

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