पटियाला हाउस कोर्ट पहुंचीं जैकलीन फर्नांडीज, टली सुनवाई
पटियाला हाउस कोर्ट पहुंचीं जैकलीन फर्नांडीज, टली सुनवाई
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महाठग सुकेश चंद्रशेखर के 200 करोड़ रुपये की ठगी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आज यानी सोमवार को फिल्म अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज पटियाला हाउस कोर्ट पहुंचीं। जी हाँ, आपको बता दें कि आज केस में सह आरोपी जैकलीन के खिलाफ धोखाधड़ी के मामले में कोर्ट में आरोप तय होने थे, लेकिन प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की गुजारिश पर अदालत में सुनवाई टल गई। वहीं कोर्ट ने ईडी के आग्रह पर मामले की सुनवाई 20 दिसंबर तक के लिए टाल दी गई। आपको बता दें कि आज सुनवाई के दौरान ईडी के वकील ने कोर्ट से कहा कि, 'आगे की बहस के लिए वो अभी पूरी तरह से तैयार नहीं हैं। लिहाजा कोर्ट से आग्रह है कि मामले की आगे की सुनवाई की तारीख तय कर दी जाए।'

आपको बता दें कि पटियाला हाउस कोर्ट के एडिशनल सेशन जज शैलेंद्र मलिक ने ईडी के आग्रह पर मामले की सुनवाई 20 दिसंबर तक के लिए टाल दी। आपको बता दें कि आज जैकलीन फर्नांडिस के वकील सिद्धार्थ अग्रवाल ने कहा कि, 'ईडी बयान दे कि मामले में जांच पूरी हो गई है।' वहीं ईडी के वकील ने कहा कि मामले के जांच अधिकारी अभी मौजूद नहीं हैं। इसलिए सुनवाई थोड़ी देर के लिए टाल दी जाए। आपको बता दें कि पटियाला हाउस कोर्ट में मामले की सुनवाई 11 बजे तक टली। वहीं बाद में वकील के पहुंचने पर सुनवाई फिर से शुरू हुई। आज कुछ देर की सुनवाई के दौरान ईडी के वकील कोर्ट के सामने मामले में दाखिल चार्जशीट पढ़ी। इस पर जज ने कहा कि आप हाई प्रोफाइल नामों का ज़िक्र करने से परहेज़ करें।

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वहीं आगे सुनवाई में कोर्ट ने कहा कि हम इन तथ्यों को कई बार पढ़ और सुन चुके हैं। मुझे ये फर्क नहीं पड़ता की सामने कौन खड़ा है, इस कुर्सी के लिए सब बराबर हैं। चीजों को हल्के में मत लिजिए। इस पर ईडी के वकील ने कहा कि दोबारा ऐसा नहीं होगा। वहीं आगे कोर्ट ने कहा कि क्या आप ये बयान दे सकते हैं कि मामले में जांच पूरी हो चुकी है? इस पर जवाब में ईडी के वकील ने कहा कि हम अभी ऐसा नहीं कह सकते कि जांच पूरी हो चुकी है। मामले में सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी जमा कर सकते हैं। इस पर कोर्ट ने कहा कि लोग जेल में हैं वो अपने जमानत के अधिकार की मांग कर रहे हैं।

वहीं जैकलीन फर्नांडीज के वकील सिद्धार्थ अग्रवाल ने कोर्ट से कहा कि अगर यहां आरोपी व्यक्तियों के लिए उनका मामला तय हो जाता है, तो कार्रवाई आगे बढ़ेगी, यदि नहीं तो एक और प्रक्रिया अपनाई जाएगी। इस बीच कोर्ट ने ई़डी से कहा कि सीआरपीसी की धारा 44 और 176 आपको आगे की जांच जारी रखने का विकल्प देती है, लेकिन आप मुकदमे की कार्यवाही को आगे बढ़ने से नहीं रोक सकते। अगर आप आज कार्यवाही करते हैं, तो इससे जेल के अंदर के लोगों के मन में एक प्रकार की संतुष्टि होगी। वहीं ईडी के वकील ने मामले में चार्जशीट पढ़ते हुए कोर्ट को बताया कि आप आरोपियों का ठगी का तरीका और इनका काम करने का ढंग देखिए, देश के सर्वोच्च अधिकारियों के कार्यालयों के नाम पर संपर्क करते थे।

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