सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, ससुराल की तरफ से मांगे जाने वाली हर चीज मानी जाएंगी दहेज
सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, ससुराल की तरफ से मांगे जाने वाली हर चीज मानी जाएंगी दहेज
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भोपाल: सर्वोच्च न्यायालय ने घर के निर्माण के लिए रूपये की मांग को भी दहेज बताते हुए दोष करार दिया है. मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एनवी रमण, जस्टिस एएस बोपन्ना तथा जस्टिस हिमा कोहली की पीठ ने कहा, दहेज (Dowry) शब्द को एक व्यापक अर्थ के तौर पर वर्णित किया जाना चाहिए, जिससे एक महिला से किसी भी मांग को सम्मिलित किया जा सके, चाहे संपत्ति के सिलसिले में हो या किसी भी प्रकार की मूल्यवान चीज. निचली अदालत ने इस मामले में मृतक के पति तथा ससुर को आईपीसी (IPC) की धारा-304-बी (दहेज हत्या), खुदखुशी के लिए उकसाने तथा दहेज उत्पीड़न के तहत अपराधी ठहराया था.

वही यह पाया गया, अपराधी मरने वाली महिला से घर बनाने के लिए रूपये की मांग कर रहा था, जो उसके परिवार के लोग देने में असमर्थ थे. समाज में एक निवारक के तौर पर कार्य करने तथा दहेज की मांग के जघन्य अपराध पर रोक लगाने के लिए एक प्रावधान, अदालतों के दृष्टिकोण में परिवर्तन सख्त से उदारवादी होना चाहिए. इसे लेकर महिला को निरंतर परेशान किया गया, जिसकी वजह से उसने खुदखुशी कर ली. इस फैसले के खिलाफ दायर अपील पर मप्र उच्च न्यायालय ने कहा, घर के निर्माण के लिए रूपये की मांग को दहेज की मांग के तौर पर नहीं माना जा सकता है.

वही एक अन्य दहेज प्रताड़ना में खुदखुशी मामले में सास की अपील खारिज करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, जब एक महिला ही दूसरी महिला को न बचाए तो यह गंभीर अपराध है. अदालत ने सास को अपराधी ठहराते हुए तीन महीने की सजा सुनाई. अदालत ने कहा, यह बहुत भयावह हालत है जब एक महिला अपनी ही बहू पर इस कदर क्रूरता करे कि वह खुदखुशी का कदम उठा ले.

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