अगर आप भी चलाते हैं कमर्शियल वाहन, तो जान लीजिए यह नियम
अगर आप भी चलाते हैं कमर्शियल वाहन, तो जान लीजिए यह नियम
Share:

इंदौर/ब्यूरो।  कलेक्टर मनीष सिंह ने सोमवार को कलेक्टोरेट में टीएल मीटिंग ली। सिंह ने बैठक में "जिले में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने तथा लोक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए लोडिंग एवं व्यवसायिक वाहनों को अनिवार्य रूप से पीयूसी सर्टिफिकेट लेने के निर्देश जारी किए।

पीयूसी सर्टिफिकेट की चेकिंग के लिए फ्लाइंग स्क्वायड गठित की जाएगी। इसमें तहसीलदार, यातायात पुलिस तथा आरटीओ विभाग के अधिकारी शामिल रहेंगे। टीम द्वारा पेट्रोल पंप एवं अन्य स्थानों पर जांच की जाएगी। पीयूसी सर्टिफिकेट नहीं मिलने पर वाहन का फिटनेस सर्टिफिकेट तत्काल निरस्त किया जाएगा।

सिंह ने अपर कलेक्टर पवन जैन को भी धारा 144 के तहत आदेश जारी करने के निर्देश दिए। इसमें सभी व्यवसायिक गाड़ियों के पीयूसी सर्टिफिकेट जिले के पेट्रोल पंप पर चेक किए जाएंगे। सात दिन में सभी व्यवसायिक गाड़ियों को पीयूसी सर्टिफिकेट प्राप्त करना हाेगा, नहीं तो उन पर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। सिंह ने बिचौली मर्दाना के मुख्य मार्ग पर स्थित अवैध कॉलोनी प्रगति पार्क के संबंध में सभी संबंधित विभागीय अधिकारियों को किसी भी प्रकार की अनुमति प्रदान नही करने के निर्देश भी दिए। बैठक में सीएम हेल्प लाइन में लंबित प्रकरणों की विभागवार विस्तृत समीक्षा भी की गई।

कुख्यात बदमाश के विरुद्ध हुई रासुका की कार्रवाई

पेड़-पौधों के संरक्षण के लिए महापौर पुष्यमित्र भार्गव की एक अनूठी पहल

मुख्यमंत्री शिवराज ने किया लोकमाता माँ अहिल्याबाई को नमन

रिलेटेड टॉपिक्स
- Sponsored Advert -
मध्य प्रदेश जनसम्पर्क न्यूज़ फीड  

हिंदी न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_News.xml  

इंग्लिश न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_EngNews.xml

फोटो -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_Photo.xml

- Sponsored Advert -