सेलिब्रिटियों ने कैसे खरीदी कोविड-19 रोधी दवाएं ? बॉम्बे HC ने महाराष्ट्र सरकार को दिए जांच कराने के निर्देश
सेलिब्रिटियों ने कैसे खरीदी कोविड-19 रोधी दवाएं ? बॉम्बे HC ने महाराष्ट्र सरकार को दिए जांच कराने के निर्देश
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मुंबई: बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को निर्देश दिया कि वह जांच करे कि कैसे सेलिब्रिटियों और नेताओं ने जरूरतमंदों की सहायता के लिए कोविड-19 रोधी और इंजेक्शन की खरीद की, जबकि उसी समय देश में उनकी भारी किल्लत थी। जस्टिस अमजद सैयद और जस्टिस जीएस कुलकर्णी की अवकाश पीठ ने कहा कि सेलिब्रिटियों की मंशा दूसरों की सहायता करने की हो सकती है, किन्तु उन दवाओं को आवंटित करने के लिए केंद्र सरकार ही अधिकृत थी।

कोर्ट ने रेखांकित किया कि इन लोगों को एहसास नहीं था कि वे कानून के खिलाफ काम कर रहे हैं। पीठ ने कहा कि ऐसे में इस गैर कानूनी खरीद, जमाखोरी, कालाबाजारी और अधिक मात्रा में दवा उपलब्ध कराने की तफ्तीश की जानी चाहिए। कोर्ट का यह आदेश महाराष्ट्र सरकार की तरफ से पेश एडवोकेट जनरल आशुतोष कुम्भकोणी द्वारा यह बताने के बाद आया कि राज्य ने मुंबई से कांग्रेस MLA जीशान सिद्दीकी, एक्टर सोनू सूद के चैरिटी फाउंउेशन और कुछ अन्य लोगों को मामले में कारण बताओं नोटिस जारी किया है।

कुम्भकोणी ने बताया कि सिद्दीकी और सोनू सूद ने जवाब दे दिया है और दोनों बताया कि उन्होंने न तो मेडिसन एवं इजेक्शन की खरीद की और न ही उनका भंडारण किया। एडवोकेट जनरल ने कोर्ट को बताया कि, ''उन्होंने कहा कि वे कुछ मामलों में सिर्फ दवाओं की कीमत अदा कर सुविधा देने का काम कर रहे थे और कुछ मामलों में बगैर भुगतान किए। उन्होंने बताया कि वे निर्माताओं के संपर्क में थे।''

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