हनी ट्रैप मामले में हाईकोर्ट ने SIT को लगाई फटकार, कहा- क्यों नहीं सौपी स्टेटस रिपोर्ट्स
हनी ट्रैप मामले में हाईकोर्ट ने SIT को लगाई फटकार, कहा- क्यों नहीं सौपी स्टेटस रिपोर्ट्स
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इंदौर: हर दिन बढ़ रही जुर्म की नई- नई घटनाएं थमने का नाम ही नहीं ले रही है. कही न कही  से  कोई न कोई ऐसी खबर सामने आ ही जाती है जिससे आज हर कोई परेशान होता जा रहा है. वहीं मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने सीबीआई के एसपी को 16 मार्च 2020 को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा है. एसपी से ये बताने के लिए कहा गया है कि क्या हनी ट्रैप केस की जांच सीबीआई को सौंपी जाएगी. ये केस मध्य प्रदेश के कुछ नौकरशाहों और नेताओं को कथित तौर पर ब्लैक मेल किए जाने से जुड़ा है. जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस शैलेंद्र शुक्ला की बेंच ने मंगलवार को पांच अलग याचिकाओं की सुनवाई करते हुए स्पेशल जांच टीम (SIT) को फटकार लगाई. ये फटकार केस में अब तक की गई जांच की प्रगति रिपोर्ट नहीं सौंपने के लिए लगाई गई.

वहीं यह भी कहा जा रहा है कि आयकर विभाग ने इस दौरान कोर्ट को बताया कि हनी ट्रैप केस में अभियुक्त महिलाओं और फंसे अधिकारियों के बीच डील्स से जुड़े दस्तावेज अधूरे हैं. वहीं कोर्ट ने इस पर गंभीर रुख अपनाते हुए SIT को अगले तीन दिन में सभी संबंधित दस्तावेज सौंपने के लिए कहा है. साथ ही आगाह भी किया कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो SIT प्रमुख को 16 मार्च को खुद पेश होना होगा. लेकिन इस बात को लेकर कोर्ट ने अगली सुनवाई पर आयकर आयुक्त को भी मौजूद रहने के लिए कहा, जिससे वो खुद बता सकें कि किन-किन दस्तावेज की अभी जरूरत है.

पिछले साल सामने आया था मामला: जानकारी के लिए हम बता दें कि मध्य प्रदेश एंटी टेरेरिस्ट स्क्वॉड और इंदौर पुलिस ने साझा ऑपरेशन में 17 सितंबर 2019 को भोपाल और इंदौर में 5 महिलाओं और एक पुरुष को गिरफ्तार किया था. आरोप था कि इन्होंने इंदौर के सिटी इंजीनियर हरभजन सिंह से छुप कर बनाए गए वीडियो को सार्वजनिक करने की धमकी देकर 3 करोड़ रुपए वसूलने की धमकी दी थी. सूत्रों का कहना है कि जांच के दौरान कई चौंकाने वाली जानकारी और टॉप नौकरशाहों और राजनेताओं पर उंगली उठनी शुरू हुई तो राज्य सरकार ने स्टिंग में फंसे लोगों को कथित तौर पर बचाने के लिए SIT प्रमुख को बदल दिया. इस पर हाईकोर्ट को निर्देश देना पड़ा कि बिना अदालत की पूर्व अनुमति लिए जांच टीम से किसी भी शख्स का तबादला नहीं हो सकता.

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