हाईकोर्ट में सीएम केजरीवाल की अर्जी को लेकर पूरी हुई सुनवाई, कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला
हाईकोर्ट में सीएम केजरीवाल की अर्जी को लेकर पूरी हुई सुनवाई, कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला
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शराब घोटाला केस में प्रवर्तन निदेशालय की गिरफ्तारी के विरुद्ध अरविंद केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में बुधवार को फिर सुनवाई की गई। केजरीवाल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी तो ED की ओर से एएसजी SV राजू ने अदालत में अपनी अपनी दलीलें पेश की। तमाम दलीलों को सुनने के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने अपना फैसला कुछ देर के लिए सुरक्षित कर लिया है। 

मेरी गिरफ़्तारी की बुनियाद ही गलत है': खबरों का कहना है कि वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने इस बारें में बोला है कि आचार संहिता के दौरान एक सीएम को गिरफ्तार किया गया। यदि आप समान खेल के मैदान को बाधित करने के लिए कुछ करते हैं, तो आप लोकतंत्र के दिल पर चोट कर सकते है। सवाल गिरफ़्तारी के वक़्त का है। मेरी प्रार्थना है कि मुझे अभी रिहा कर दें क्योंकि मेरी गिरफ़्तारी की बुनियाद ही गलत है, यही मेरी अंतरिम प्रार्थना है।

'केजरीवाल की अंतरिम राहत पर कोर्ट करेगा विचार': इतना ही दिल्ली हाई कोर्ट की जज स्वर्ण कांता शर्मा ने बोला है कि वह मुख्य याचिका पर ईडी को नोटिस जारी करने वाली है। कोर्ट ने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा है कि अगर केजरीवाल अंतरिम राहत मांग रहे हैं, तो उस पर विचार किया जा सकता है। ED की ओर से एसवी राजू ने इसका विरोध किया और बोला है कि हम इस पर अपना जवाब देना चाहते हैं, इसके लिए हमें थोड़ा वक्त चाहिए। 

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