हरियाणा: अब बिना ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी के चला सकेंगे गाड़ी, पुलिस नहीं कटेगी चालान
हरियाणा: अब बिना ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी के चला सकेंगे गाड़ी, पुलिस नहीं कटेगी चालान
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चंडीगढ़: देश की यातयात व्यवस्था को सुद्ढ़ बनाने के लिए पुलिस और सरकार दोनों ही कुछ न कुछ उपाय कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार बता दें कि हरियाणा सरकार ने लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण एवं प्रदूषण प्रमाणपत्रों जैसे अपने दस्तावेजों के इलेक्ट्रॉनिक वर्जन को रखने की अनुमति दे दी है। वहीं एक अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी है कि यहां जारी एक विज्ञप्ति में परिवहन विभाग के एक आधिकारिक प्रवक्ता ने कहा कि लोग अब डिजिलॉकर या एम-परिवहन मोबाइल ऐप्लिकेशन में इन दस्तावेजों की सॉफ्ट कॉपी रख सकते हैं।

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वहीं उन्होने बताया कि कानून लागू करने वाली सभी एजेंसियों को इस संबंध में शनिवार को निर्देश जारी कर दिया गया हैं वहीं संबंधित अधिकारी ने बताया कि ई-कॉपी मान्य होंगी और कानून लागू करने वाली कोई भी एजेंसी इसे सबूत के तौर पर मानने से इनकार नहीं कर सकती। वहीं डिजिलॉकर सरकार द्वारा संचालित दस्तावेजों के संग्रहण की एक डिजिटल स्टोरेज सर्विस है जिसमें नागरिक अपने कुछ निश्चित आधिकारिक दस्तावेजों को रख सकते हैं।

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यहां बता दें कि अगर आपको ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी की आरसी रखना झंझट लगता है या आप अक्सर इसे घर पर ही भूल जाते हैं तो अब घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब पुलिस आपका चालान नहीं काटेगी। आपको बता दें सरकार ने अब अपने साथ लाइसेंस की हार्ड कॉपी रखने की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है, आप इसके लिए सॉफ्ट कापी दिखाकर काम चला सकते हैं, लेकिन ये सॉफ्ट कॉपी आपके डिजिटल लॉकर में होनी चाहिए। यहां से ही ट्रैफिक पुलिस आपके ड्राइविंग लाइसेंस को वैरिफाई कर लेगी। 


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