सुप्रीम कोर्ट में अल्पसंख्यकों के खिलाफ याचिका दाखिल, संविधान का हवाला देकर बोली अहम बात
सुप्रीम कोर्ट में अल्पसंख्यकों के खिलाफ याचिका दाखिल, संविधान का हवाला देकर बोली अहम बात
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भारत की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल हुई है जिसमें हिंदुओं के साथ धार्मिक आधार पर भेदभाव का आरोप लगाते हुए कहा गया है कि 4700 करोड़ की लाभकारी योजनाएं अल्पसंख्यकों के लिए चलती हैं जबकि संविधान में धर्म के आधार पर विशेष प्रावधान की अवधारणा नहीं है. याचिका में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग कानून को चुनौती दी गई है.

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इसके साथ ही मांग है कि सुप्रीम कोर्ट आदेश दे कि सरकार करदाताओं के पैसे से सिर्फ अल्पसंख्यकों को लाभ देने वाली योजनाएं नहीं चला सकती. सरकार को ऐसा करने से रोका जाए. सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका की प्रति अटार्नी जनरल को देने का निर्देश देते हुए मामले को 20 जनवरी को फिर सुनवाई पर लगाने का आदेश दिया है.

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आपकी जानकारी के लिए बता दे कि ये आदेश न्यायमूर्ति आरएफ नारिमन और एस रविन्द्र भट्ट की पीठ ने याचिकाकर्ता के वकील हरिशंकर जैन की दलीलें सुनने के बाद दिये. सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका लखनऊ के रहने वाले नीरज शंकर सक्सेना और पांच अन्य ने दाखिल की है. याचिका में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग कानून 1992 को रद करने की मांग करते हुए कहा गया है कि संसद किसी धर्म विशेष को लाभ पहुंचाने वाला कानून नहीं बना सकती चाहें वह अल्पसंख्यक समुदायों के लिए ही क्यों न हो. इसके अलावा उन्होने याचिका में कहा कि संविधान के अनुच्छेद 15 (4) के तहत विशेष लाभ सिर्फ उन्हीं समुदायों को दिए जा सकते हैं जो कि अनुच्छेद 340 के तहत गठित आयोग द्वारा सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े पाए गए हैं. करदाताओं के पैसे से किसी धर्म या धार्मिक समूह को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता इसलिए इस उद्देश्य की प्राप्ती के लिए अल्पसंख्यक आयोग का गठन नहीं किया जा सकता.

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