कर्मचारियों के लिए खुशखबरी! अब हर हफ्ते म‍िलेगी 3 दिन की छुट्टी
कर्मचारियों के लिए खुशखबरी! अब हर हफ्ते म‍िलेगी 3 दिन की छुट्टी
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यदि आप भी नौकरीपेशा हैं तो यह खबर आपके लिए है। जी हां, देश में शीघ्र ही चार लेबर कोड (श्रम संहिता) की योजना लागू होने वाली है। फिर आपको प्रत्येक सप्ताह 3 छुट्टी मिलनी शुरू हो जाएंगी। केंद्र सरकार की ओर से बताया गया क‍ि 90 प्रत‍िशत प्रदेशों ने लेबर कोड के नियमों का मसौदा तैयार कर लिया है तथा इन्हें जल्द लागू कर द‍िया जाएगा।

केंद्रीय श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव ने इस बारे में खबर दी। यादव ने उम्मीद व्यक्त की कि चार श्रम संहिताओं को जल्द लागू क‍िया जाएगा। नया वेज कोड लागू होने के पश्चात् वेतन, ऑफिस टाइमिंग से लेकर PF रिटायरमेंट तक के नियमों में परिवर्तन हो जाएगा। उन्‍होंने कहा, नया कानून श्रम क्षेत्र में काम करने के परिवर्तित होते तरीकों तथा न्यूनतम वेतन की जरुरत को समायोजित करने के लिए है।

वही केंद्र सरकार की ओर से श्रम कानून की चारों संहिताओं के लिए नियमों का मसौदा पहले ही जारी क‍िया जा चुका है। केंद्रीय मंत्री ने बोला कि सरकार देश में पूरे कार्यबल को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए कार्य कर रही है। इसीलिए ई-श्रम पोर्टल अथवा असंगठित श्रमिकों का राष्ट्रीय डेटाबेस बनाया जा रहा है। सरकार के अनुमान के अनुसार, भारत में असंगठित क्षेत्र के लगभग 38 करोड़ कामगार हैं। आपको बताते हैं नए वेज कोड के लागू होने से क्‍या-क्‍या बदलने वाला है? नए वेज कोड में कामकाज (Working Hour) के अध‍िकतम घंटों को बढ़ाकर 12 घंटे करने का प्रस्ताव है। इसे सप्ताह के ह‍िसाब से 4-3 के अनुपात में बांटा गया है। मतलब 4 दिन ऑफिस, 3 दिन वीक ऑफ। कर्मचारी को प्रत्येक 5 घंटे के बाद 30 म‍िनट का ब्रेक देने का प्रस्ताव है। न्‍यू वेज कोड में 15 से 30 मिनट के अतिरिक्त काम को 30 मिनट गिनकर ओवरटाइम में सम्मिलित करने का प्रस्‍ताव है। फ‍िलहाल के न‍ियम में 30 मिनट से कम वक़्त को ओवरटाइम नहीं माना गया है। नए वेज कोड एक्ट (Wage Code Act) के अनुसार, किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी कंपनी की लागत (Cost To Company-CTC) के 50 प्रत‍िशत से कम नहीं हो सकती है। वेज कोड लागू होने के पश्चात कर्मचारियों की टेक होम सैलरी (Take Home Salary) घट जाएगी। पीएफ बढ़ने के साथ ग्रेच्‍युटी (Monthly Gratuity) में भी योगदान बढ़ जाएगा। मतलब टेक होम सैलरी का घटने का लाभ पीएफ तथा रिटायरमेंट पर म‍िलेगा। सैलरी और बोनस से जुड़े नियम बदलेंगे।

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