31 दिसंबर तक करा लें गाड़ियों के कागजात रिन्यू, नहीं तो होगा भारी नुकसान
31 दिसंबर तक करा लें गाड़ियों के कागजात रिन्यू, नहीं तो होगा भारी नुकसान
Share:

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा कोरोना संकट तथा लॉकडाउन के कारण ड्राइविंग लाइसेंस सहित मोटर वाहन के आवश्यक दस्तावेज के रिन्यू कराने की वैधता 31 दिसंबर को समाप्त हो रही है। ऐसे में अगर आपने अभी तक अपने वाहन के कागजातों को रिन्यू नहीं कराया है। तो आपको भारी जुर्माना देना पड़ सकता है। क्योंकि ज्यादातर लोगों का मानना है कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय एक बार फिर से ड्राइविंग लाइसेंस सहित मोटर वाहन के आवश्यक दस्तावेज की समय सीमा बढ़ाएंगे। तो आपको बता दें अभी तक ऐसा कोई आदेश नहीं आया है। ऐसे में अगर आपने वाहनों  के दस्तावेज रिन्यू नहीं कराए है। तो आपको 31 दिसंबर के पश्चात् भारी जुर्माना देना पड़ सकता हैं। 

राजमार्ग मंत्रालय ने 31 दिसंबर तक बढ़ाई थी वैलिडिटी- सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने कोरोना संकट तथा लॉकडाउन के कारण 1 फरवरी के पश्चात् एक्सपायर हुए दस्तावेज की वैलिडिटी 31 दिसंबर तक बढ़ा दी थी। इससे पूर्व राजमार्ग मंत्रालय ने ड्राइविंग लाइसेंस, फिटनेस रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस की वैलिडिटी की समय सीमा 30 सितंबर तक बढ़ाई थी। जिसे कोरोना संकट के बढ़ते प्रकोप के कारण एक बार फिर बढ़ा कर 31 दिसंबर 2020 कर दिया गया था। 

राजमार्ग मंत्रालय ने कही थी ये बात- सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के एक बयान में कहा था कि, 'मंत्रालय ने मोटर वाहन अधिनियम 1988 तथा केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के तहत गाड़ियों के फिटनेस, परमिट, लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन अथवा अन्य दस्तावेज की वैलिडिटी को 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ाने का निर्णय किया है।' मंत्रालय ने आगे सलाह दी है कि सभी संबंधित दस्तावेज जिनकी वैलिडिटी का विस्तार राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन होने की वजह से नहीं हो सका या होने की संभावना नहीं है और जिन दस्तावेज की वैलिडिटी एक फरवरी 2020 से ख़त्म हो गई है या 31 दिसंबर 2020 तक ख़त्म हो रही है, इन्हें 31 दिसंबर 2020 तक लीगल माना जाएगा।

एटीएस के हाथ लगी बड़ी सफलता, दाऊद का करीबी अब्दुल माजिद हुआ गिरफ्तार

मणिपुर में दिखा शाह का जलवा, कहा- नॉर्थईस्ट में पहले बाढ़ आती थी लेकिन अब विकास की बाढ़ आएगी

राहुल गांधी ने बढ़ाया किसानों का हौसला, कहा- वॉटर गन की बौछार हो, गीदड़ भभकी हजार हो-तुम।।।

रिलेटेड टॉपिक्स
- Sponsored Advert -
मध्य प्रदेश जनसम्पर्क न्यूज़ फीड  

हिंदी न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_News.xml  

इंग्लिश न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_EngNews.xml

फोटो -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_Photo.xml

- Sponsored Advert -