गणेश चतुर्थी: यहाँ मांस की बिक्री और जानवरों को काटने पर लगा प्रतिबंध
गणेश चतुर्थी: यहाँ मांस की बिक्री और जानवरों को काटने पर लगा प्रतिबंध
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बैंगलोर: बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका (BBMP) ने गणेश चतुर्थी को लेकर 31 अगस्त को बेंगलुरु में मांस बेचने और जानवर काटने पर बैन लगा दिया है। BBMP सीमा के अंतर्गत आने वाले सभी क्षेत्रों में मीट बेचने और जानवरों की कटाई पर रोक रहेगी। गणेश चतुर्थी को देखते हुए नगर निकाय ने प्रतिबंध लगाने को लेकर एक सर्कुलर जारी किया है। 

कन्नड़ भाषा में लिखे गए इस सर्कुलर में कहा गया है कि “गणेश चतुर्थी” दिवस के पर्व पर जानवरों को काटना और मांस की बिक्री करना प्रतिबंधित है। संयुक्त निदेशक (पशुपालन) ने जानकारी दी है कि 31 अगस्त को “गणेश चतुर्थी” के पर्व पर बृहत बेंगलुरु महानगर निगम के अंतर्गत स्टालों पर मांस की बिक्री पर पूरी तरह से रोक रहेगी। बता दें कि इसस पहले श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के पर्व पर मांस की बिक्री पर बैन लगाया गया था। इस महीने की शुरुआत में, नगर निकाय ने शुक्रवार को श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर मांस की बिक्री और जानवरों को काटने पर प्रतिबंध लगाने का एक सर्कुलर जारी किया था।

इस बीच, बेंगलुरु के चामराजपेट के ईदगाह मैदान में गणेश चतुर्थी कार्यक्रम को लेकर कर्नाटक वक्फ बोर्ड ने उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देते हुए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। HC ने अपने फैसले में बेंगलुरु के चामराजपेट के ईदगाह मैदान में गणेश चतुर्थी समारोह की इजाजत दे दी थी। वहीं, मुस्लिम संगठन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने CJI यू.यू. ललित की बेंच के सामने मामले का जिक्र कर फ़ौरन सुनवाई की मांग की है।

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