खुले में शौंच पर लगेगा 200 से 500 रूपये का जुर्माना
खुले में शौंच पर लगेगा 200 से 500 रूपये का जुर्माना
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बिहारः हमेशा से रूढ़िवादी जैसे विचारों के साथ रहा बिहार ने पहली बार एक बड़ा फैसला लेते हुए स्वच्छ भारत के मद्दे नजर जनहित से एक जुड़ा फैसला लिया। और यह फैंसला सदर प्रखंड की उमरपुर ग्राम पंचायत ने गांव में किसी के खुले में शौंच पर लिया। दरअसल अक्सर चर्चा मे रहने वाली पंचायत जनहित से जुड़े फैंसले भी सुनाती है। और इस बार कड़ा फैंसला लेते हुए बक्सर की एक उमरपुर ग्राम पंचायत ने गांव में अगर किसी को भी कंही खुले में शौंच करते हुए देखा गया तो उससे 200 से 500 रूपये जुर्माना लिया जाएगा। 

यह आदेश सरपंच व मुखिया के संयुक्त हस्ताक्षर करके जारी करके समस्त गांव की गलियों मे चस्पा दिया गया है। और इस फैंसले से सभी गांव के लोग खुश हैं। दो दिन पहले जारी हुए आदेश के पालन के लिए गांव वालों की मदद से कमेटी बनाई गई है। इसके साथ ही गांव के सभी लोग पंचायत को खुले में शौंच से मुक्त करने के लिए यह आदेश को जरूरी मान रहे हैं।

ग्राम पंचायत द्वारा जारी आदेश के मुताबिक गांव के हर घर में शौचालय का निर्माण हुआ है। ऐसे में खुले में शौच करना दंडनीय अपराध है। फैसला ग्राम पंचायत व ग्राम कचहरी की ओर से संयुक्त रूप से आमसभा बुलाकर लिया गया था। 

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