मां के मरने के बाद नानी के घर छोड़कर चले गए पिता, बच्चों की बात सुन रो पड़े बाल आयोग अध्यक्ष
मां के मरने के बाद नानी के घर छोड़कर चले गए पिता, बच्चों की बात सुन रो पड़े बाल आयोग अध्यक्ष
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रायसेन: मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है यहाँ राष्ट्रीय बाल आयोग अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो से ननिहाल में रह रहे 2 बच्चों ने अपने पिता के खिलाफ शिकायत की। उन्होंने कहा कि मां के निधन के बाद पिता ने उनको ननिहाल में छोड़ रखा है। नाना-नानी मजदूरी कर उनका भरण पोषण करते हैं। 5 एवं 7 वर्ष के भाई-बहन फफक-फफककर रोने लगे तो बाल आयोग अध्यक्ष की आंखों में भी आंसू आने लगे। बच्चों की शिकायत पर पिता के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है।  

ये घटना जिले के मोरझिरी गांव की है। जहां अपनी पत्नी की मृत्य के बाद लोकमसिंह ने अपने 5 और 7 वर्ष के बेटा बेटी को ननिहाल में छोड़ दिया था। मासूम बच्चों ने राष्ट्रीय बाल आयोग अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो को बताया कि 3 वर्ष पहले दुर्घटना में मां को खो दिया तथा पिता लोकमसिंह हमें नाना-नानी के पास छोड़कर चले गए। तभी से हमको नाना-नानी पाल रहे हैं। पिता न तो हमारी पढ़ाई का खर्चा देते हैं, न हमसे कभी मिलने आते और न ही बात करते हैं। हमारी पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। 7 वर्षीय बच्ची और 5 वर्षीय बच्चे ने बाल आयोग के समक्ष अपनी पीड़ा सुनाई। बच्चों की नानी राधा बाई ने कहा कि हम (नाना-नानी) मजदूरी कर बच्चों को पढ़ा रहे हैं। 7 जून 2020 को दुर्घटना में मेरी बेटी की मौत हो गई थी एवं दामाद लोकमसिंह बच्चों को हमारे पास छोड़ गए, तभी से हम बच्चों की परवरिश खेतों में मेहनत मजदूरी करके कर रहे हैं एवं दोनों बच्चों को पढ़ा रहे हैं। 

राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने बच्चों की बात सुनी तथा बच्चों के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा कि आपकी सहायता की जाएगी। वहीं, देवनगर थाना प्रभारी शैलेंद्र दायम को बच्चों के पिता के खिलाफ FIR दर्ज कराने के निर्देश दिए। देवनगर पुलिस ने बच्चों के पिता लोकमसिंह निवासी मोरझरी के विरुद्ध किशोर न्याय की धारा 75 के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया। पुलिस अधीक्षक विकास कुमार शाहवाल ने कहा कि किशोर न्याय की धारा 75 में 3 वर्ष की सजा एवं 1 लाख के जुर्माने का प्रावधान है। इसी प्रकार अगर कोई वास्तविक माता-पिता अपने बच्चों का परित्याग करते हैं तथा उनके लालन-पालन में लापरवाही बरतते हैं तो इस मामले में 5 वर्ष की सजा तथा 5 लाख के जुर्माने का भी प्रावधान है।   

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