श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन (JKCA) से संबंधित धनशोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मंगलवार (26 जुलाई, 2022) को नेशनल कांफ्रेंस (NC) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जम्मू-कश्मीर के पूर्व CM फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ आरोपपत्र दायर कर दिया है। इस आरोपपत्र में अब्दुल्ला के साथ-साथ JKCA के तब के अधिकारी अहसान अहमद मिर्जा, मीर मंजूर गजानफर आदि को भी अभियुक्त बनाया गया है। इस मामले में अब्दुल्ला सहित अन्य आरोपितों की 27 अगस्त 2022 को पेशी होगी।
उल्लेखनीय है कि ED जम्मू-कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन (JKCA) से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले की तफ्तीश कर रही है, जब फारूक अब्दुल्ला 2001 से 2012 तक JKCA के प्रेजिडेंट थे। ED ने विशेष PMLA कोर्ट श्रीनगर के सामने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के तहत फारूक अब्दुल्ला, अहसान अहमद मिर्जा, मीर मंजूर गजनफ्फर और अन्य के विरुद्ध एक पूरक अभियोजन शिकायत दाखिल की है। इससे पहले अनुपूरक अभियोजन शिकायत 28 फरवरी 2020, 18 दिसंबर 2020 और 25 फरवरी 2022 को तीन अंतिम कुर्की आदेशों से पहले दाखिल की गई थी। इसमें फारूक अब्दुल्ला, मिर्जा सन्स, मीर मंजूर गजनफ्फर और अहसान अहमद मिर्जा से संबंधित कुल 21.55 करोड़ रुपए की चल एवं अचल संपत्ति को कुर्क कर लिया गया था।
ED के अनुसार जाँच में पाया गया है कि JKCA बैंक अकाउंट से बेवजह पैसा निकाला गया। इसके साथ-साथ JKCA का पैसा कई प्राइवेट खातों में ट्रांसफर किया गया, जिसमें JKCA के कुछ अधिकारियों के बैंक अकाउंट भी शामिल थे। ED ने CBI द्वारा दर्ज FIR को इस मामले में जाँच का आधार बनाया था। CBI ने यह FIR जुलाई 2018 में दर्ज की थी। इसमें JKCA को गलत तरीके से नुकसान पहुँचाने और आरोपितों को 43.69 करोड़ रुपए का लाभ पहुंचाने का इल्जाम था, जिसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग की जाँच शुरू की गई थी। बता दें कि इस मामले में ED अब तक 21.55 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क कर चुकी है। JKCA के तत्कालीन कोषाध्यक्ष अहसान अहमद मिर्जा को CBI ने 4 सितंबर, 2019 को अरेस्ट किया था।
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