महिलाओं से छेड़छाड़ का तमाशा देखने वाले भी माने जाएंगे आरोपी
महिलाओं से छेड़छाड़ का तमाशा देखने वाले भी माने जाएंगे आरोपी
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छत्तीसगढ़/कोरबा: छत्तीसगढ़ सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक कानून में बड़ा बदलाव किया है। नियम के मुताबिक महिलाओ के साथ छेड़छाड़ करने वाला न सिर्फ अपराधी होगा बल्कि वह शख्स भी गुनेहगार होगा, जो मौका- ए- वारदात पर वह मौजूद होगा और मदद नहीं करेगा। मदद कर पाने के हालात में होते हुए भी तमाशबीन बने रहने पर कार्रवाई होगी।

वहीं, अगर लड़कियां झूठी शिकायत करती हैं तो उस पर भी नकेल कसने की कोशिश नए कानून में की गई है। ऐसा करने वाली महिला पर आरोप साबित हो गया तो उसे भी जेल होगी। जानकारी दे की राज्य शासन ने IPC 1860 में तबदीली करते हुए दण्ड विधि (छत्तीसगढ़ संशोधन) एक्ट 2013 को लागू किया है।

नए कानून के मुताबिक रिश्तेदार या जानपहचान के शख्स द्वारा छेड़छाड़ का अपराध गैरजमानती होगा। सरकारी या प्राइवेट कंपनियों के ऑफिस में किसी महिला अधिकारी-कर्मचारी से छेड़छाड़, हैरेसमेंट की पुलिस को खबर करने की जिम्मेदारी वहां के इन्चार्ज की होगी।

बता दे की अगस्त में गजट नोटिफिकेशन आ चुका है। इसके तहत यह कानून नवंबर के आखरी से लागू हो जाएगा। मई कानून पर एसपी कोरबा अमरेश मिश्रा के मुताबिक नियमों में बदलाव के बारे में पुलिस को निर्देश मिल चुके हैं। अब इसी के तहत पुलिस कार्रवाई करेगी। कानून में हुए इस संशोधन के बाद महिला सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा।

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