'गैर-शैक्षणिक गतिविधियों में छात्रों को मजबूर न करें..', केरल सरकार के कार्यक्रम के बीच हाई कोर्ट की अहम टिप्पणी
'गैर-शैक्षणिक गतिविधियों में छात्रों को मजबूर न करें..', केरल सरकार के कार्यक्रम के बीच हाई कोर्ट की अहम टिप्पणी
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कोच्चि: केरल उच्च न्यायालय ने राज्य के स्कूल प्रधानाध्यापकों और प्रधानाचार्यों को अधिकारियों के निर्देशों के आधार पर शैक्षिक पाठ्यक्रम के बाहर की गतिविधियों में छात्रों को शामिल करने के प्रति आगाह किया है। न्यायमूर्ति देवन रामचंद्रन ने 'नव केरल सदास' कार्यक्रम में छात्रों की भागीदारी को अनिवार्य करने वाली राज्यव्यापी अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिका की अध्यक्षता करते हुए इस बात पर जोर दिया कि शिक्षा का अधिकार संवैधानिक रूप से संरक्षित है और शैक्षिक अधिकारियों से गैर-शैक्षणिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के बजाय सुरक्षा को प्राथमिकता देने का आग्रह किया।

'नवा केरल सदस' एक राज्यव्यापी आउटरीच पहल है जिसका उद्देश्य जनता से जुड़ना और सरकार की प्रगति पर प्रतिक्रिया एकत्र करना है। पीके नवास ने याचिका दायर कर कहा कि अधिकारियों ने एक राज्यव्यापी अधिसूचना जारी कर छात्रों को कार्यक्रम में भाग लेने के लिए बाध्य किया है। याचिकाकर्ता ने आदेश को रद्द करने की मांग की और यह सुनिश्चित करने का निर्देश देने का अनुरोध किया कि छात्रों को भाग लेने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। याचिकाकर्ता ने उन उदाहरणों पर प्रकाश डाला जहां कार्यक्रम में भाग लेने के दौरान छात्र सड़क के किनारे धूप में खड़े थे और नव केरल बस के गुजरते समय नारे लगाने में लगे हुए थे।

सुनवाई के दौरान, अतिरिक्त महाधिवक्ता ने उच्च न्यायालय को सूचित किया कि आदेश 20 नवंबर को वापस ले लिया गया था और पीठ को आश्वासन दिया कि किसी भी बच्चे को राज्य भर में किसी भी कार्यक्रम में भाग लेने के लिए मजबूर या प्रोत्साहित नहीं किया जाएगा। वापसी को स्वीकार करते हुए, उच्च न्यायालय ने अधिकारियों द्वारा भविष्य में सत्ता के दुरुपयोग को रोकने की आवश्यकता पर बल दिया। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि मलप्पुरम के शिक्षा उप निदेशक के पास छात्रों को गैर-शैक्षणिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए मजबूर करने वाले आदेश जारी करने के अधिकार क्षेत्र या क्षमता का अभाव है। अदालत ने कहा कि इस तरह से बच्चों का उपयोग केरल शिक्षा अधिनियम या उसके नियमों के तहत अधिकृत नहीं है।

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