हायर पेंशन पाने के लिए EPFO ने बताया आसान तरीका
हायर पेंशन पाने के लिए EPFO ने बताया आसान तरीका
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बुढ़ापे में सबसे बड़ा सहारा पेंशन होता है. इसलिए सरकार नागरिकों को पेंशन योजना से जोड़ने के लिए योजनाएं चलाती है. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने योग्य सदस्यों को अधिक पेंशन विकल्प चुनने का अवसर दिया है. इसके लिए 3 मई तक आवेदन किया जा सकता है. EPFO ने ज्वाइंट वेरिफिकेशन विकल्प के लिए आवेदन करने का तरीका बताया है. 23 अप्रैल, 2023 को जारी एक सर्कुलर के मुताबिक, एक ऑनलाइन सिस्टम तैयार किया गया है. 1 सितंबर 2014 को या उससे पहले सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के आवेदन करने की डेडलाइन 3 मई 2023 है.

सर्कुलर में बताया गया है कि फील्ड ऑफिस बढ़ी हुई पेंशन के लिए आवेदनों एवं ज्वाइंट ऑप्शन की समीक्षा करेगा. यदि सभी आवश्यताएं सही पाई जाती हैं, तो नियोक्ताओं द्वारा दी गई डिटेल्स की तुलना फील्ड ऑफिस में रखी गई जानकारी से की जाएगी. यदि डिटेल्स मेल खाते हैं, तो बकाया राशि को कैलकुलेट कर जमा करने के आदेश दिया जाएगा. यदि किसी प्रकार की गड़बड़ी दिखाई देती है, तो नियोक्ता और कर्मचारी/पेंशनभोगी को सूचित किया जाएगा तथा आवश्यक डिटेल्स जमा करने के लिए 30 दिन का समय दिया जाएगा. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के मुताबिक, हायर पेंशन ऑप्शन चुनने के हर आवेदन को रजिस्टर किया जाएगा. डिजिटली लॉग इन कर आवेदन की प्रक्रिया पूरी होगी तथा आवेदक को रसीद संख्या दे दी जाएगी. संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि कार्यालय के प्रभारी हायर पेंशन वाले कंबाइंड ऑप्शन के लिए आवेदन किए गए मामले की जांच करेंगे तथा आवेदक को ई-मेल/डाक के जरिए और बाद में SMS के माध्यम से जानकारी प्रदान कराएंगे. कर्मचारी पेंशन योजना- 1995 (EPS 95) के तहत योग्य पेंशनर्स अधिक पेंशन की योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं.  

कौन होगा हायर पेंशन के योग्य?
EPFO के सर्कुलर में बताया गया कि जिन कर्मचारियों ने 5,000 रुपये या 6,500 रुपये की तत्कालीन वेतन सीमा से ज्यादा वेतन में कंट्रब्यूट किया था तथा EPS-95 के सदस्य होने के दौरान संशोधित योजना के साथ EPS के तहत ऑप्शन चुना था, वह हायर पेंशन के लिए योग्य होंगे. वहीं, योग्य सदस्य को बढ़े हुए लाभ के लिए अपने नियोक्ता के साथ ज्वाइंट तौर पर आयुक्त द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र एवं अन्य सभी आवश्यक दस्तावेजों जैसे ज्वाइंट घोषणा आदी आवेदन में करना होगा. आपको बता दें नवंबर 2022 को सर्वोच्च न्यायालय ने  Employees Pension (Amendment) Scheme 2014 को बरकरार रखा था. 22 अगस्त 2014 के ईपीएस संशोधन ने पेंशन योग्य सैलरी कैप को 6,500 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 15,000 रुपए प्रति माह किया गया था. इसके साथ ही सदस्यों एवं कर्मचारियों को EPS में उनके वास्तविक वेतन का 8.33 प्रतिशत कॉन्ट्रीब्यूट करने की भी इजाजत दी थी.

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