चुनाव आयोग के स्पष्ट निर्देश, अगर 24 घंटे के भीतर नहीं हुआ ये काम तो होगी कार्यवाही...
चुनाव आयोग के स्पष्ट निर्देश, अगर 24 घंटे के भीतर नहीं हुआ ये काम तो होगी कार्यवाही...
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नई दिल्ली: चुनाव आयोग ने सभी राज्य निर्वाचन कार्यालयों को लोकसभा चुनाव के दौरान प्रत्याशियों के नामांकन पत्र दाखिल होने के 24 घंटे के अंदर उनके हलफनामे और अन्य दस्तावेज ‘ऑनलाइन अपलोड करने के लिए कहा है। चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि इसका अनुपालन ना किए जाने पर संबद्ध अधिकारियों को कार्रवाई का सामना भी करना पड़ सकता है।

चुनाव आयोग ने सभी राज्यों के मुख्य निर्चाचन अधिकारियों (सीईओ) को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि हर प्रत्याशी का नामांकन पत्र दखिल होने के बाद निर्वाचन अधिकारी को उसके हलफनामे समेत अन्य दस्तावेज तत्काल वेबसाइट पर अपलोड करने होंगे। आयोग ने स्पष्ट निर्देश करि किया है कि हलफनामे अपलोड करने में 24 घंटे से ज्यादा विलंब नहीं होना चाहिए। 

चुनाव आयोग के एक अधिकारी ने गुरुवार को जानकारी देते हुए बताया है कि प्रत्याशियों के लिये शुरू किए गए ‘सुविधा एप्लीकेशन’ के जरिए हलफनामे समेत नामांकन संबंधी अन्य दस्तावेज सार्वजनिक करने की नयी व्यवस्था शुरू की है। इसका उद्देश्य निर्वाचन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाते हुये प्रत्याशियों के हलफनामे वेबसाइट के जरिए सार्वजनिक करने की प्रक्रिया में होने वाले विलम्ब से बचना है। इसके लिए चुनाव आयोग ने अधिकारीयों को समस्त दस्तावेज तत्काल ही वेबसाइट पर अपलोड करने के निर्देश दिए हैं।

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