शिक्षा भर्ती घोटाला: पार्थ और अर्पिता की जमानत याचिका ख़ारिज, न्यायिक हिरासत बढ़ी
शिक्षा भर्ती घोटाला: पार्थ और अर्पिता की जमानत याचिका ख़ारिज, न्यायिक हिरासत बढ़ी
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कोलकाता: केंद्रीय जाँच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (ED) की स्पेशल कोर्ट ने पार्थ चटर्जी और उनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी की न्यायिक हिरासत 30 दिनों के लिए बढ़ा दी है। उन्हें 7 फरवरी को दोबारा अदालत में पेश किया जाएगा। दरअसल, न्यायिक हिरासत के 14 दिन पूरा होने के बाद दोनों को शनिवार को वर्चुअल मोड पर कोर्ट के सामने पेश किया गया। सुनवाई के दौरान पार्थ चटर्जी ने न्यायाधीश से कहा कि उनकी सेहत बिल्कुल भी ठीक नहीं है।

गिरफ्तार पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी ने कहा कि, 'मैं शारीरिक रूप से खुद को फिट महसूस नहीं कर पा रहा हूं। मुझे उचित इलाज की आवश्यकता है। मेरे स्वास्थ्य की देखभाल के लिए पर्याप्त सुविधा और आवश्यक दवाओं की जरूरी है। पार्थ चटर्जी ने कहा कि, जेल के भीतर उनका सही उपचार संभव नहीं है। एक अन्य आरोपी अर्पिता मुखर्जी ने भी अदालत से कहा कि, वह भी स्वस्थ महसूस नहीं कर पा रही हैं। अर्पिता ने कोर्ट से कहा कि जेल में उनके लिए सभी आवश्यक दवाएं मौजूद नहीं हैं।

अर्पिता मुखर्जी ने कहा कि, 'मैं स्वस्थ नहीं हूं, मुझे मेडिकल चेकअप की आवश्यकता है। मुझे कुछ जरूरी दवा और कुछ मेडिकल टेस्ट कराना है। मैं अभी जहां हूं, वहां ये व्यवस्था मौजूद नहीं है।' पार्थ चटर्जी के वकील ने भी कोर्ट से अनुरोध किया कि उनके क्लाइंट को जमानत दी जाए, जिसका प्रवर्तन निदेशालय के वकील ने विरोध किया।

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