कोर्ट ने डॉक्टर को अपराध के 12 साल बाद सुनाई सजा
कोर्ट ने डॉक्टर को अपराध के 12 साल बाद सुनाई सजा
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दुर्ग. शहर दुर्ग के कोर्ट ने एक डॉक्टर को दो वर्ष की जेल और दो हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है. बता दे कि यह फैसला कोर्ट से लगभग 12 साल बाद आया है. दोषी जिला अस्पताल के एक डॉक्टर पर यह मामला मरीज के इलाज के नाम पर 600 रुपए की रिश्वतखोरी का था. अब डॉक्टर रिटायर होने की उम्र में है. बता दे कि यह मामला वर्ष 2005 का है.

संतोषीपारा भिलाई निवासी बैसाखिन बाई के सिर में एक फोड़ा था. बैसाखिन बाई के भतीजे अमर सिंह धृतल रे उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल के असिस्टेंट सर्जन डॉ. आरके दामले के पास ले गया. डॉ. दामले और ओटी अटेंडेंट विनोद कुमार पांडेय ने मरीज को हुए फोड़े को लेकर ऑपरेशन करने की जरूरत बताई. जिसके बाद 7 फरवरी 2005 को ऑपरेशन की तारीख तय की गई. ऑपरेशन के लिए मरीज से 600 रुपए मांगे गए. इसमें से 200 रुपए ओटी अटेंडेंट विनोद कुमार को दे दिए. शेष 400 रुपए 10 फरवरी को देना तय हुआ.

ऑपरेशन हो जाने के बाद मरीज के भतीजे अमर सिंह ने एसीबी रायपुर को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद एसीबी ने प्लानिंग की. योजना के अनुसार 10 फरवरी को अमर सिंह ने डॉक्टर दामले के पास पहुंच कर 400 रुपए दिए. इसमें से 300 रुपए डॉक्टर ने अपने पास रखे और 100 रुपए ओटी अटेंडेंट विनोद कुमार पांडेय को दे दिए. इसी दौरान एसीबी ने डॉक्टर दामले और विनोद पांडेय को रंगे हाथो गिरफ्तार कर पैसे बरामद किए. एसीबी ने इस मामले में भष्ट्राचार निवारण अधिनियम की धारा 7, 13 (1 डी )2 के तहत केस दर्ज किया था.

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