शराबियों ने कुत्ते को दी दर्दनाक मौत, दिल दहला देगा ये मामला
शराबियों ने कुत्ते को दी दर्दनाक मौत, दिल दहला देगा ये मामला
Share:

रायपुर: छत्तीसगढ़ के रायपुर में क्रूरता की हद पार कर देने वाली घटना सामने आई है। कुछ शराबियों ने एक कुत्ते को मौत की सजा दे डाली। कुत्ते को दीवार पर बड़ी बेरहमी से फांसी से लटका दिया। सोशल मीडिया पर इसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो की सूचना प्राप्त होते ही पुलिस ने अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर तहकीकात आरम्भ कर दी है।

मामला राजेंद्र थाने का है। कहा जा रहा है कि अमलीडीह शराब भट्टी पर कुछ लोग शराब पी रहे थे। उनकी उटपटांग हरकत देखकर कुत्ता जोर-जोर से भौंकने लगा। निरंतर भौंकने से उन शराबियों को गुस्सा आ गया। तत्पश्चात, शराबियों ने कुत्ते के गले में रस्सी का फंदा डालकर मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद कुत्ते के हाथ-पैर बांधकर उसका शव का दीवार से उल्टा लटका दिया। फिलहाल, पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया है। अपराधियों की तलाश के लिए आस-पास लगे CCTV कैमरे की फुटेज को भी खंगाला जा रहा है। साथ ही वहां के रहने वाले व्यक्तियों से भी पूछताछ की जा रही है। वहीं, पीपल फॉर एनिमल्स संगठन भी इस मामले में केस दर्ज करवाने की तैयारी में है।

वही इसी वर्ष अगस्त के महीने में रायपुर के सदर बाजार में नाबालिग ने कुत्तों के झुंड पर एसिड फेंक दिया था। इससे दो कुत्तों की मौत हो गई थी। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया था। मामले में पुलिस ने अपराधी नाबालिग को गिरफ्तार कर पशु क्रूरता अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई थी। वहीं, लड़के ने बताया था कि कुत्ते उसे परेशान करते थे, इसलिए उसने उन पर एसिड डाल दिया था। देश में पशुओं के खिलाफ क्रूरता को रोकने के लिए वर्ष 1960 में पशु क्रूरता निवारण अधिनियम लाया गया था। साथ ही इस एक्ट की धारा 4 के तहत वर्ष 1962 में भारतीय पशु कल्याण बोर्ड का गठन किया गया। इस अधिनियम का उद्देश्य पालतू पशुओं का अनाचार या जानवरों के उत्पीड़न की प्रवृत्ति रोकना है। कोई पशु मालिक अपने पालतू जानवर को आवारा छोड़ देता है या उसका उपचार नहीं करता है, भूखा प्यासा रखता है, तो ऐसे लोग पशु क्रूरता के अपराधी होंगे। इसके अतिरिक्त यदि लोग किसी पशु को मनोरंजन के लिए अपने पास रखते हैं तथा उसके साथ क्रूरता करते हैं, तो वे भी अपराधी हैं। ऐसे अपराधों के लिए दो हजार से लेकर 10 हजार तक का जुर्माना किया जा सकता है। साथ ही अधिकतम 3 वर्षों तक जेल की सजा भी हो सकती है।

सम्मेद शिखरजी पर पर्यावरण मंत्रालय ने लिखा झारखंड सरकार को पत्र, की ये मांग

धीमी हुई ट्रेनों की रफ्तार! कोहरे के कारण रद्द हुई 48 ट्रेनें

शादीशुदा हिन्दू लड़की से इमरान ने बनाए अवैध संबंध, लव जिहाद का ये मामला कर देगा हैरान

रिलेटेड टॉपिक्स
मध्य प्रदेश जनसम्पर्क न्यूज़ फीड  

हिंदी न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_News.xml  

इंग्लिश न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_EngNews.xml

फोटो -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_Photo.xml

- Sponsored Advert -